मकड़ाई समाचार हरदा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कुल्हाड़ी से वार कर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी संदीप पिता मुकेश मेहरा 21 साल निवासी उड़ा को 7 साल सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । डीपीओ आशाराम रोहित ने बताया कि भूजराम पिता बटटू लाल मेहरा निवासी उड़ा 21 दिसबंर 2019 गांव के पास अभिषेक राठौर के खेत में पानी देने व रखवाली करने गया था । इसी दौरान वह टपरी में सो रहा था । रात 11.30 बजे संदीप मेहरा ने खेत की बागुड़ में लगी लकड़ी आग तापने के लिए तोड़ी । मना करने पर आरोपी ने फरियादी के साथ झूमाझटकी की । झगड़े में आरोपी संदीप ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी भुजराम को मार दी थी ।
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