Harda news: प्रेम प्रसंग के कारण आदिवासी युवक की हत्या के आरोपी की जमानत विशेष न्यायलय हरदा से निरस्त ।
हरदा। विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की पुलिस थाना छीपाबड़ के अपराध क्रमांक 47/23 अंतर्गत धारा 302/34 आईपीसी तथा 3(2)(v)एस सी एस टी एक्ट के मामले मे सह आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ़ छोटू यादव उम्र 27 वर्ष निवासी जूनापानी थाना छीपाबड़ जिला हरदा के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई l
मामला यह है की मृतक विक्रम कोरकू और आरोपी की भतीजी से दिनांक 02.02.23 को रात्रि मे मिलने आया था जो आरोपीगण जगदीश और लक्ष्मीनारायण यादव ने देख लिया और विक्रम कोरकू को भागते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर बेरहमी से मारा तथा उसे ट्रेक्टर से बांध दिया और उसके बाद ग्राम कोटवार रामप्रसाद पिपलोदे को बुलाया तभी कोटवार आया और उसने बोला की इसे ट्रेक्टर से खुलवाया तब मृतक जिन्दा था कोटवार वहा से वापस अपने घर चला गया थोड़ी देर बाद विक्रम कोरकू पिता मुरत सिंह की मृत्यु हो गई फिर कोटवार को वापस बुलाया कोटवार ने देखा और पुलिस को सुचना दी और आरोपीगण को गिरफ्तार किया दिनांक 02.02.23 से आरोपीगण हरदा जेल मे निरुद्ध है आज आरोपी लक्ष्मीनारायण उर्फ़ छोटू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई शासकीय अधिवक्ता सुखराम बामने ने घोर आपत्ति की l विशेष न्यायलय से आरोपी लक्ष्मीनारायण यादव की जमानत याचिका निरस्त कर दी l