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हरदा न्यूज़ : नियम विरूद्ध खनिज उत्खनन पर 9 करोड़ से अधिक की शास्ति अधिरोपित

हरदा  अपर कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम कुमार द्वारा अनावेदक सागर स्टोन क्रशर खरड प्रोपरायटर राहुल पटेल पिता प्रहलाद पटेल निवासी हरदा तथा आयुष क्रशर प्रोपरायटर राजेश सिरोही पिता रामनारायण सिरोही निवासी हरदा के विरूद्ध पत्थर (गिट्टी) मात्रा

27639 घन मीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्यप्रदेश अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड 4,97,50,200 रूपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 4,97,50,200 कुल अर्थशास्ति राशि रूपये 9,95,00,400 (नो करोड़ पिच्यानवे लाख चार सौ) अधिरोपित की है।

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इसके अतिरिक्त ग्राम धनवाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 94/1, 103/1 तथा 103/2 रकबा 3.500 हेक्टेयर जिस पर अनावेदक राजेश सिरोही के द्वारा आयुष क्रशर नाम से उत्खनिपट्टा प्राप्त किया था, को भूमि स्वामी द्वारा 2 नवम्बर 2023 को क्रेतागण सोहन पिता हेमराज जाट एवं आयुष पिता संदीप गोखले को कृषि भूमि के रूप में विक्रय कर भी शासन को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की क्षति की है।

इस हेतु जिला पंजीयक हरदा को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अनावेदकों को निर्देशित किया गया है कि अर्थशास्ति की राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कर चालान प्रति प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-2, क्रमांक एक की कंडिया 20 के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति किये जाने हेतु तहसीलदार, हरदा एवं खिरकिया को निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र जारी किया जावेगा।