नपा देगी सम्पत्ति और जलकर मे विशेष छुट
केके यदुवंशी
सिवनी मालवा। नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जा रही है। जिसमे आप सभी पक्षकारों को आपसी सहमति के लिए सहमत करके उनके प्रकरणो को समाप्त कराने मे सहयोग प्रदान करे। उक्त बात जिला न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान ने न्यायालय परिसर के मध्यस्थता केंद्र मे 26 फरवरी 26 को आयोजित बैठक मे अधिकारियों, नपाकर्मियों, बैंक कर्मियों और अधिवक्ताओं से कही।
श्रीमती खान ने अधिकारियों, नपा कर्मियों, बैंक प्रबंधको और अधिवक्ताओं से कहा कि नेशनल लोक अदालत की जानकारी सभी तक पहुंचाए जिससे अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सके। इसके लिए आप भी अपने स्तर से सभी तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाए। लोक अदालत मे आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय मे चल रहे प्रकरणो मे राजीनामा होने के बाद समाप्त किये जाते है।
जिनकी कही अपील नही होती है। लोक अदालत का लाभ सभी उठाकर अपने प्रकरणो को समाप्त राजीनामा करके समाप्त करा सकते है। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि आप भी अपने पक्षकारो मे सहमति बनाकर राजीनामा के लिए सहमत करे। बैठक मे नपा सीएमओ अमर सिन्ह उइके के प्रतिनिधि उप राजस्व निरीक्षक हेमंत चौकसे ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत मे सम्पत्ति कर और जलकर की बकाया राशि के अधिभार मे विशेष छुट दी जायेगी।
बैठक मे न्यायाधीश अंजली अग्रवाल, बैंक प्रबंधक, बैंक कर्मी, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी, अन्य अधिकारी गण और अधिवक्ता गणो मे राजेश मिश्रा, कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

