हरदा / खुले बोरवेल (नलकूप) में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए, राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश खुले नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम-2024 बनाया गया है जो कि क्रियाशील हो चुका है। इस अधिनियम में यदि बोरवेल (नलकूप) के ड्रिलिंग के समय … Continue reading हरदा: खुले बोरवेल के मामले में लापरवाही पर 25 हजार रू. तक जुर्माना देना होगा, सुरक्षा अधिनियम 2024 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही भी हो सकती है
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