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कर्नल सोफिया मामले में मंत्री विजय शाह पर मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज! हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर कानून सम्मत कार्रवाई होगी-सीएम मोहन यादव

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 इंदौर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर प्रदेश मंत्री विजय शाह के द्वारा दिए विवादित बयान के बाद लगातार पूरे भारत वर्ष में विरोध हो रहा है। कांग्रेस अन्य पार्टियो साथ खुद पार्टी के अंदर भी इसकी आलोचना की जा रही है।

 

इस मामले में विजय शाह के खिलाफ बुधवार को रात 12 बजे के पहले महू के मानपुर थाने में दर्ज किया गया। इसमें उन सभी धाराओं का उल्‍लेख है जिनके बारे में कोर्ट ने कहा था। इससे पहले आज दिन में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्‍ती दिखाई थी और कहा था कि आज ही केस दर्ज किया जाए।

 

विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर पुतला फूंका ,उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही,,,

ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की गई थी ।यह एफआईआर जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर शासन की ओर से दर्ज की गई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 152, 196(1)(ख) और 197(1)(ग) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है।

इस दौरान एसपी हितिका वासल और एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी थाने में मौजूद रहे। इससे पहले सुबह हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला लेकर इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की थी।

इसमें हाई कोर्ट ने बयान की निंदा करते हुए विजय शाह के विरुद्ध तत्काल एफआईआर का आदेश पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को दिए थे।

 

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। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विजय शाह की टिप्पणी अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता और एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली है।

आज 15 मई को होगी मामले पर सुनवाई।

मा. हाईकोर्ट ने 15 मई (गुरुवार) को मामला टाॅप आफ द लिस्ट सुनवाई के लिए रखा है।रजिस्ट्रार (आईटी) से अपेक्षा की है कि विजय शाह ने महिला सैन्य अधिकारी के विरुद्ध जो बयान दिया है, उसकी वीडियो लिंक एकत्र कर कोर्ट के पटल पर रखें।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिए जाने पर बल दिया।किंतु कोर्ट ने समय नहीं दिया।

 

बेंगलुरु से बुधवार देर शाम को भोपाल लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आवास पर डीजीपी कैलाश मकवाना व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करते हुए कानून सम्मत कार्रवाई की जाए।

इसके थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी इस मामले में चर्चा की।