बैतूल बैतूल जिला के भैंसदेही, मुलताई तहसील के अंतर्गत ग्राम मासोद, टेमझीरा-अ व चिचोली ढाना के 8 किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। इन किसानों को पूर्व में यह राशि नहीं मिल पाई थी, अब उपभोक्ता आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री विजयकुमार पाण्डेय व मान० सदस्य श्री चन्द्रशेखर माकोड़े के आदेश के आदेश के बाद यह राशि किसानों को ब्याज सहित मिलेगी।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के ग्राम चिचोलीढाना के किसाल हरीश आ० भूरू किराड़ की 10.00 हेक्टे. की बीमा राशि बैंक द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने के कारण नहीं मिली थी। इसी प्रकार मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-अ के किसान पर्वतराव आ० धन्नु को सहकारी बैंक द्वारा प.ह.नं. बदल देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली तथा ग्राम मासोद के अन्य 6 किसानों को पटवारी द्वारा गलत सर्वे रिपोर्ट देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली थी।
आयोग द्वारा दिये गये आदेश के बाद चिचोलीढाना के किसान हरीश किराड़ को 183368 / रू, टेमझीरा-अ के पर्वतराव को 171244/रु, भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद की किसान कमलाबाई शुक्ला को 128292/रू, माणिकराव सावंगे को 43402/रू, राधिका नावंगे को 43402/रु, हितेश आ० रविन्द्रकुमार को 96182 / रू, रमेश नरवरे को 148210/रू तथा झनेन्द्र आ. शिवदीन झाडे को 77055 / रू बीमा राशि के मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर पैमेन्ट नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।