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खिरकिया: कैनरा बैंक को जमा करना पड़ेगी किसान की बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

हरदा – खिरकिया तहसील ग्राम कांकड़कच्छ के किसान नर्मदाप्रसाद पिता रामलाल राजपूत की कुल फसल बीमा राशि 145147/- में से बैंक द्वारा सिर्फ 57963/- ही जमा किये गये थे, शेष राशि बीमा कंपनी ने बैंक को दे दी, मगर बैंक द्वारा अन्य किसान के खाते में राशि जमा कर देने के कारण वास्तविक किसान को बीमा राशि नहीं मिली थी। अब उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद किसान को शेष राशि कैनरा बैंक खिरकिया द्वारा दी जावेगी। यह आदेश आयोग के मान0 अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह एवं मान0 सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/10/2023 में यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनी को बीमा आच्छादित करने के लिए बीमा प्रीमियम संबंधित बैंक से या बीमा माध्यम से प्राप्त करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई लापरवाही या त्रुटि के कारण कृषक को हुए नुकसान के लिए बैंक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

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आयोग के आदेश के बाद इस किसान को 87184/- रूपये परिवाद प्रस्तुत दिनांक से भुगतान दिवस तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित दिये जाऐंगे। इसी प्रकार ग्राम गोगिया के किसान उपेन्द्र पिता गणेशप्रसाद को बैंक आॅफ इंडिया शाखा टिमरनी द्वारा फसल बीमा राशि के 1,20,000/- का भुगतान किया जायेगा।

इस प्रकरण में पूर्व में बैंक द्वारा राज्य आयोग को अपील की गई थी, जो वापस जिला आयोग में भेजी गई अब जिला आयोग द्वारा पुनः यह आदेश पारित किया गया है। ग्राम मसनगांव कि किसान चिन्ताराम पिता चम्पालाल बामने को सहकारी बैंक द्वारा कुल 16000/- दिये जाऐंगे तथा इसी गांव के निभर्यदास पिता शिवप्रसाद कहार को भी सहकारी बैंक द्वारा ही 7500/- का भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त चारों किसानों मिलने वाली कुल राशि 233405/- में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। समय पर भुगतान न करने पर किसानों को ब्याज भी मिलेगा।