jhankar
ब्रेकिंग
प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि अब 20 जनवरी हरदा जिले के 3 स्थानीय अवकाश घोषित पेंशनर्स अपने सेवाकाल के उल्लेखनीय अनुभव शेयर करें कोई भी समस्या हो तो अवगत कराएं - कलेक्टर इंदौर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, 18 जनवरी को खेला जाएगा मुकाबला हरदा जिले में उर्वरक वितरण के लिए ‘ई-विकास प्रणाली’ का शुभारंभ उज्जैन में 1.85 करोड़ की धोखाधड़ी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी गिरफ्तार हरदा : ब्लॉक स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स सम्पन्न इंदौर : सराफा बाजार में नकाब प्रतिबंध, सुरक्षा और आजादी पर बहस छिड़ी हरदा न्यूज़ : 15 वर्षीय किशोरी से 22 साल के युवक ने किया दुष्कर्म, पीड़िता की भोपाल में इलाज के दौरान... आज हरदा में “संपूर्ण सुकन्या जिला – हरदा” अभियान के अंतर्गत डाक विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली का आयो...

जल्द ही तय होगा विधायक निर्मला सप्रे का भविष्य

भोपाल। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची बीना विधायक निर्मला सप्रे ने ठीक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। भाजपा से जुडऩे के बाद उन्होंने बिना इस्तीफा दिए भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया। बिना इस्तीफा दिए भाजपा में शामिल हुई विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर को सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया, लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया।

- Install Android App -

इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाइकोर्ट इंदौर बेंच में रिट पिटीशन दायर की थी। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि जल्द ही निर्मला सप्रे का भविष्य तय हो जाएगा। विधानसभा स्पीकर द्वारा निर्मला सप्रे को लेकर नेता प्रतिपक्ष के सदस्यता रद्द करने के आवेदन पर विचार नहीं किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने रिट पिटीशन दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस से चुनी गई विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ चली गई हैं। लेकिन विधानसभा सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस आधार पर उन्होंने निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। लेकिन स्पीकर ने तय 90 दिन की अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

हाइकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
इस मामले में हाइकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के वकील विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट से कहा कि 90 दिन की तय अवधि में स्पीकर द्वारा निर्णय नहीं दिए जाने के बाद हाइकोर्ट निर्णय दे या फिर विधानसभा स्पीकर को निर्देशित करे कि वे इस मामले में निर्णय दें। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने तर्क रखे। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।