ब्रेकिंग
हरदा: बरसात में करंट से बचने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी की तेज़ आंधी में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त — नगर पालिका से शीघ्र कार्रवाई की मांग Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण... दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं हरदा: चोरों के हौसले बुलंद अज्ञात चोरों ने पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टरो को बनाया निशाना ! दो पल्स... Youtuber ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार: पाकिस्तान के लिए लगा जासूसी का आरोप

MP Big news : 7 मुन्ना भाईयों को हुई जेल की सज़ा

भोपाल।विशेष न्यायालय सी.बी.आई. (व्‍यापम केस भोपाल ) द्वारा बहुचर्चित व्यापमं संबंधी प्रकरण में आरोपी 07 डॉक्टरों को 07-07 वर्ष सश्रम करावास एवं 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

- Install Android App -

व्‍यापम द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा 2009 में सॉल्वर की मदद से परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस करने संबंधी शिकायत एसटीएफ को प्राप्त हुई थी जिसकी जाँच उपरांत आये गये तथ्यों के आधार पर डॉक्टर 1- प्रशांत मेश्राम पिता तेजराम मेश्राम निवासी खेरलांजी जिला बालाघाट 2- अजय टेगर पिता जेपी टेगर निवासी- बामोर जिला मुरैना 3- अनिल चौहान पिता धनसिंह चौहान निवासी- ग्राम पल्या, पोस्ट सोंदुल जिला बड़वानी 4- हरिकिशन जाटव पिता रामहेत जाटव निवासी- गंगाराम का पुरा बामोर जिला मुरैना 5- शिवशंकर प्रसाद पिता दयाशंकर प्रसाद निवासी- त्योंथर जिला रीवा 6- अमित बड़ौले पिता पन्नालाल बड़ौले निवासी- ग्राम फत्यापुर जिला बड़वानी 7- सुलवंत सिंह मौर्य पिता भरत सिंह मौर्य निवासी- 118 विवेकानंद कालोनी झाबुआ के विरूद्ध अपराध क्रमांक 55/2022 419,420,467,468,471,120बी भादवि तथा म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगणों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। आज दिनांक 22/03/2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई. (व्‍यापमं केस भोपाल) श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया न्यायालय भोपाल द्वारा विचारण उपरान्‍त विशेषज्ञ साक्षियों के कथन एवं पाये गये तथ्‍यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया एवं आरोपी जितेन्द्र टांक को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रकरण की विवचेना निरीक्षक सुभाष दरश्यामकर थाना प्रभारी थाना एसटीएफ भोपाल द्वारा की गई एवं एसटीएफ की ओर से माननीय न्‍यायालय में विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील श्रीवास्‍तव द्वारा पैरवी की गई।