PMJJBY Scheme : केंद्र सरकार द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए पीएम ज्योति बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों को किसी भी मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति या परिवार को 2 लाख रुपये तक की राशि मिलती है। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति या उसके परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। हम आपको इस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं.
PMJJBY Scheme
आपको बता दें कि PMJJBY एक तरह का टर्म इंश्योरेंस प्लान है. इस बीमा पॉलिसी को लेने पर मृत्यु के बाद लाभ मिलता है। यदि कोई पॉलिसी अवधि पूरी होने के बाद भी अच्छी स्थिति में रहती है तो उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा 18 साल से 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है.
सालाना 436 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा
पीएमजेजेबीवाई का लाभ उठाने के लिए आपको सालाना 436 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। प्रीमियम राशि 25 मई से 31 मई तक खाते से स्वचालित रूप से ली जाएगी। आपको इसके आवेदन पर अपनी सहमति देनी होगी।
इसके अलावा इसकी कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक है. इसका मतलब यह है कि पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी किसी भी तारीख को खरीदी जा सकती है। इससे पहले पहले साल के लिए इसका कवरेज अगले साल 31 मई तक ही होगा. इसमें स्कीम में रजिस्ट्रेशन के 45 दिन बाद रिस्क कवर मिलता है.
बैंक खाता होना भी जरूरी है
PMJJBY का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो सकता है. इसके बाद आवेदक को PMDEBY का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा.
क्लेम कैसे प्राप्त करें
इस योजना में नॉमिनी को इस बीमा कंपनी या बैंक में क्लेम करना होता है. जहां संबंधित व्यक्ति का बीमा था। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. डिस्चार्ज रसीद के साथ अन्य जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे. नियमों के मुताबिक दुर्घटना का दावा 30 दिन के भीतर करना होता है.
आप कहां से लाभ उठा सकते हैं?
यह योजना एलआईसी की अन्य निजी बीमा कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है। इसके लिए व्यक्ति अपने बैंक में जाकर पूरी जानकारी ले सकता है. कई बैंकों का बीमा कंपनियों के साथ गठजोड़ है।