PPF Scheme : पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इन नियमों में बदलाव के लिए 9 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. फिलहाल सरकार 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं पेश कर रही है.
PPF Scheme
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के नियमों में बड़ी राहत दी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम यानी एससीएसएस और टाइम डिपॉजिट स्कीम के नियमों में बदलाव किए गए हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इन नियमों में बदलाव के लिए 9 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. फिलहाल सरकार 9 तरह की छोटी बचत योजनाएं पेश कर रही है. आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार ने किस तरह लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है.
पीपीएफ का नया नियम
पीपीएफ के मामले में समय से पहले खाते बंद करने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं. अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना को पीपीएफ (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में बदलाव
वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति के एक महीने के भीतर इस योजना में निवेश करना अनिवार्य था। जिसे अब बदलकर 3 महीने कर दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ लेने के तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है।
सावधि जमा योजना के नियमों में बदलाव
सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर पांच साल के टाइम डिपॉजिट खाते से चार साल के बाद और समय से पहले रकम निकाली जाती है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की ब्याज दर पर पैसा दिया जाएगा.
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर पांच साल की एफडी को समापन की तारीख से चार साल के बाद बंद किया जाता है, तो तीन साल की एफडी पर लगने वाले ब्याज की गणना ब्याज गणना के लिए की जाएगी।
लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें
- लघु बचत योजना – ब्याज दरें (प्रतिशत में)
- पीपीएफ – 7.1
- एससीएसएस – 8.2
- सुकन्या योजना – 8
- एनएससी – 7.7
- पीओ एमआईएस – 7.4
- किसान विकास पत्र – 7.5
- 1 वर्ष की एफडी – 6.9
- 2 साल की एफडी – 7
- 3 साल की एफडी – 7
- 5 साल की एफडी – 7.5
- 5 साल की आरडी – 6.7