jhankar
ब्रेकिंग
15 अगस्त के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासभा की बैठक हरदा : जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी हरदा में अनुसूचित जाति जनजाति सामाजिक संगठनों के द्वारा बड़... इंदौर: बस का किराया 1.5 गुना तक बढ़ा  रक्षाबंधन से पहले लाड़ली बहनों की बढ़ी परेशानी कोलकाता: कांचरापाड़ा में ममता बनर्जी के काफिले का विरोध, 'चोर-चोर' के नारे और कीचड़-जूते फेंकने का आ... महाराष्ट्र-गुजरात में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता, लोग घरों से बाहर निकले नासिक, सूर... जबलपुर: शराबी बेटे ने 75 साल की मां को सड़क पर घसीटा-पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शुरू की तला... देवास: कोतवाली पुलिस की दबिश, कैंपेन ग्राउंड के पास जुए का अड्डा पकड़ा, 8 आरोपी गिरफ्तार खाली प्लॉट... भोपाल: नन्हे चाचा डेयरी के मिक्स दूध में डिटर्जेंट मिला, खाद्य लाइसेंस निलंबित, 7 लाख का घी भी जब्त ... धार में भीषण सड़क हादसा: महाकाल दर्शन कर लौट रहे 6 गुजराती युवकों की मौत, 1 घायल वैन-ट्रॉले की टक्क... हंडिया बस स्टैंड अतिक्रमण मामला: जांच के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं, अब पक्के टप में धड़ल्ले से...

SC का बड़ा फैसला, दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने का दिया आदेश

दिल्ली में अवैध निर्माण और सीलिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कड़ा रूख अपनाए हुए है। ​कोर्ट ने वीरवार को सुनवाई करते हुए आवासीय इलाकों में चल रहे अवैध इंडस्ट्रियल यूनिटों को बंद कराने का आदेश दिया है।
पीठ ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल से मॉनिटरिंग कमिटी को गठित करने की बावजूद आज भी दिल्ली में रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिट चल रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त करें की जितने भी रिहायशी इलाके हैं, जहां अवैध तरीके से इंडस्ट्रियल यूनिट चल रहे हैं उन्हें 15 दिन के अंदर सील किया जाए।
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सीलिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहा है। पीठ पे दिल्ली सरकार और नगर निगम से कहा कि आप लोग दिल्ली में तबाही का इंतजार कर रहे हैं।