धोखाधड़ी कर गैस एजेंसी का पार्टनर मुशर्रफ बना मालिक, कितिन अग्रवाल की शिकायत पर एसडीओपी ने की जांच, सिविल लाइन पुलिस ने किया मामला दर्ज !
हरदा । बालाजी गैस एजेंसी के कितिन अग्रवाल ने स्वास्थ्य कारणों के चलते एजेंसी में पार्टनशिप के तहत मुशर्रफ पुत्र मुनव्वर खान को 49 प्रतिशत का भागीदार बनाया था। इसमे कितिन अग्रवाल 51 प्रतिशत के मुख्य (मेजर) भागीदार थे। इसमे बाकायदा अनुबंध भी हुआ था।
कितिन द्वारा कंपनी से बाहर होने के अनुबंध के अनुसार 60 लाख रुपए की लिखापढ़ी में कितिन अग्रवाल को मुशर्रफ द्वारा 6 चेक दिए गए। जिसमे 3 चेक से सिर्फ 10 लाख रुपये ही प्राप्त हुए। बकाया राशि के चेक लगाने पर वे बाउंस हो गए। इस पर कितिन अग्रवाल ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किये।
मुशर्रफ खान ने एचपी गैस कम्पनी के अधिकारियों की मिलीभगत से कितिन अग्रवाल को फर्जी दस्तखत के शपथ पत्र की कूटरचना कर गैस एजेंसी के मालिकाना हक से बेदखल कर खुद मालिक बन बैठा।
कितिन अग्रवाल के 22 से 24 मई 2024 को दिल्ली व इंदौर बाहर के प्रवास के पुख्ता सबूतों के बीच 24 मई को कितिन द्वारा हरदा कचहरी में नोटरी के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना व दस्तावेज की नोटरी होना भी हैरतअंगेज तथ्य थे। इस मामले में नोटरीकर्ता अनिल गुहा के भी बयान लिए गए।
इसी तरह बैंक, गुमास्ता, फर्म रजिस्ट्री विभाग में भी फर्जी हस्ताक्षर किये गए। एफआईआर में अग्रवाल ने बताया कि मुशर्रफ ने उन्हें 10 लाख का भुगतान कर 51 प्रतिशत की साझेदारी से अलग कर दिया। फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक, गुमास्ता विभाग,फर्म एवं रजिस्ट्री विभाग भोपाल, एक्सप्लोसिव विभाग भोपाल सहित सभी लाइसेंस से मेरा नाम निरस्त करा लिया। अब प्रोपराइटर बनकर काम कर रहा है।
कंपनी के अधिकारी नुकेश बाबू ने जॉंच में बताया कि शपथपत्र मुशर्रफ खान ने कंपनी में लाकर दिया ।
कितिन अग्रवाल के स्थान पर मुशर्रफ शपथ पत्र लेकर कम्पनी गए थे। इस बात का उल्लेख एफआईआर में दर्ज है।
कितिन अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर जांच में सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि मुशर्रफ द्वारा जाली हस्ताक्षर और छल कपट से कूट रचना कर उन्हें गैस एजेंसी से बाहर कर खुद कम्पनी के अधिकारियों की मिलीभगत से बालाजी गैस एजेंसी का मालिक बन बैठा।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीओपी अर्चना शर्मा ने दस्तावेजों के आधार पर जांच की तो धोखाधड़ी से जुड़े कई तथ्य पाए गए । जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल लाइन पुलिस थाना में मुशर्रफ खान के विरुद्ध बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया।
(विस्तृत जानकारी के लिए देखिए एफआईआर कॉपी)
◆ क्या कहना है इनका –
श्रीबालाजी गैस सर्विस के एक पार्टनर ने दूसरे पर धोखाधड़ी की लिखित शिकायत की थी। जांच में बाद एक साझेदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) में केस दर्ज कर लिया गया है।
– संतोष चौहान, टीआई, सिविल लाइन थाना
कंपनी अधिकारी नुकेश बाबू और रविन्द्र नीमा- इस संबंध में दोनों अधिकारियों को मोबाइल कॉल कर उनका पक्ष जानना चाहा। लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।