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रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के चलते टिमरनी में तीन माह यातायात मार्ग परिवर्तित

15 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश

हरदा : टिमरनी नगर में रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक-208 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कार्य को देखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी टिमरनी श्री शैलेन्द्र कुमार बडोनिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 सितम्बर से 15 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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जारी आदेश के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक-208 पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य प्रगति पर है। होशंगाबाद लेग पर पाइप फाउंडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगे पाइल कैप, सबस्ट्रक्चर एवं सुपर स्ट्रक्चर का कार्य किया जाना है। निर्माण स्थल पर वाहनों की आवाजाही जारी रहने से दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है।

आदेश के तहत छिदगांव मेल से टिमरनी नगर में श्रीकृष्ण मेडिकल वाले मकान से आगे बस स्टैंड तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग से वाहनों का आवागमन कराया जाएगा। छिदगांव मेल की ओर से आने वाले वाहन टिमरनी सड़क तथा निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से आवागमन करेंगे,

जबकि अन्य वाहनों के लिए भी परिवर्तित मार्ग निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश आमजन की सुरक्षा तथा निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।