हरदा : युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा “मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना” संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से हितग्राहियों को स्वयं का उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के जरिए आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक सुश्री मेघा सुमन ने बताया कि योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल mponline.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। योजना अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 हज़ार से 50 लाख तक एवं सेवा/खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हज़ार से 25 लाख तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है।
योजना में 18 से 45 वर्ष और न्युनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है। महाप्रबन्धक सुश्री सुमन ने बताया कि योजना का लाभ केवल नवीन उद्योग की स्थापना हेतु देय होगा, जिसमें 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष तक देय होगा।
इच्छुक आवेदक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर योजनांतर्गत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना की विस्तृत जानकारी कार्यालय एवं समस्त पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

