इंदौर हरदा। 6 फ़रवरी को हरदा ब्लास्ट में मामले में 13 लोगो कि मौत दो सो से अधिक लोग घायल हुए थे। हरदा नगरीय सीमा क्षेत्र में अवैध फटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। बड़ी मात्रा में बारूद रखा गया था। उस फैक्ट्री में कितने मज़दूर काम करते थे। उनका रिकार्ड विभाग के पास मौजूद नही था। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश के बाद जांच दल बनाया गया। पूर्व में कलेक्टर एस्पी को हटाया गया था। वही हरदा श्रम निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया।
ये है आदेश।
श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर-452 007 दूरभाष 0731-2433822, 1731-2530000 ई-मेल: commlab@nic.in वेबसाईट http://labour.mp.gov.in
आदेश
इन्दौर, दिनांक 27-03-2004
कमांक 135/24 कलेक्टर, जिला हरदा द्वारा नगर पालिका हरदा के बैरागढ़ क्षेत्र में स्थित फटाका फैक्ट्री में हुए धमाके उपरांत श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक कार्यालय श्रम पदाधिकारी हरदा द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव प्रेषित करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक कार्यालय श्रम पदाधिकारी हरदा को पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है।
2/ श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर श्रम निरीक्षक का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद रखा जाता है।
3/ श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक निलंबन अवधि में कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद में अपनी उपस्थिति देंगे तथा लिखित अनुमति प्राप्त किये बगैर मुख्यालय नहीं छोडेगें।
4/ श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक को निलंबन अवधि में कार्याल सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद द्वारा नियमानुसार निर्वाह भत्ता आहरित कर भुगतान किया जावेगा ।
Hoohn (स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर
क्रमांक-2/11/प्रथम/24/134-144/C प्रतिलिपि-
इन्दौर, दिनांक 27-03-2024
1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन श्रम विभाग, भोपाल की और सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला हरदा होशंगाबाद की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
3. सहायक श्रमायुक्त, होशंगाबाद की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. श्रम पदाधिकारी कार्यालय श्रम पदाधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की प्रति उन्हें वितरित कर पावती तत्काल ई-मेल
के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करे । . श्री महेन्द्रसिंह ठाकुर, श्रम निरीक्षक कार्यालय श्रम पदाधिकारी हरदा की ओर पालनार्थ प्रेषित । 5
6. जिला कोषालय हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. स्थापना /लेखा शाखा मुख्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 8. आदेश पत्रिका/व्यक्तिगत प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ ।
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