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कलेक्टर  गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये , मूर्ति विसर्जन के लिये 10 से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं जा सकेगा

त्यौहारों पर 30 बाय 45 फीट आकार से बड़े पाण्डाल नहीं लगाये जा सकेंगे
कलेक्टर  गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये
हरदा|
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय गुप्ता ने आगामी दिनों में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों एवं त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार धार्मिक पर्वो के लिये लगने वाले पाण्डालों का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट आकार निर्धारित किया गया  है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह गई है कि वे ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ की स्थिति बनें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो सकें। यह सुनिश्चित किया जाए कि झॉकी स्थल पर श्रद्धालुओं अथवा दर्शकों की भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
त्यौहारों पर मूर्ति/ताजिये (चेहल्लुम) का विसर्जन की व्यवस्था सम्बन्धित आयोजन समिति द्वारा की जाएगी तथा विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने अनुभाग अंतर्गत विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। कोविड संकमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की भी अनुमति नहीं होगी। साथ ही लाउड स्पीकर बजाने के सम्बन्ध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सावर्जनिक स्थानों पर कोविड संकमण से बचाव के तारतम्य में झाँकियों,  पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु अथवा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।