मकड़ाई एक्सप्रेस 24 बाम्बे। हाईकोर्ट राशिद की याचिका पर 20 जून को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता की दलील है कि कानून में रिश्वत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने और सजा देने का प्रावधान है।कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई है।
सीबीआई ने रिश्वत और जबरन वसूली के आरोप में FIR दर्ज की
समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। अब इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन को भी आरोपी बनाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े और पांच अन्य के खिलाफ सीबीआई ने रिश्वत और जबरन वसूली के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की।
सीबीआई के एफआईआर में आरोपी के रूप में शाहरुख खान का नाम जोड़ने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। यह याचिका राशिद खान पठान द्वारा दायर की गई है।
याचिका में कहा गया है, “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के लिए उकसाने का आरोपी है और वह अभियोजन और सजा के लिए उत्तरदायी है।” इस याचिका में सीबीआई के हाथों से जांच की जिम्मेदारी लेकर विशेष जांच दल (SIT) को सौंपने की मांग की गई है।