जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश रेत खनन में हुए गड्डो की समस्या का समाधान न किए जाने पर याचिका कर्ता को कलेक्टर देगें हर्जाना आदेश के पालन में देरी होने पर कलेक्टर ने मांगी माफी
आदेश के पालन में देरी होने पर कलेक्टर ने मांगी माफी
मकड़ाई समाचार नर्मदापुरम। होशंगाबाद के ग्राम पाहन बर्री गांव के किसानो ने पिछले साल कोर्ट में याचिका दायर निवेदन किया था कि मरोड़ा गांव की रेत के खनन होने से वहां पर बहुत बडे़ गड्डे हो गए है। जब नदी का बहाब तेज हो जाता तो बारिश के समय रेत उनके खेतो में आ जाती है।जिससे उनकी फसले खराब हो जाती है। इसको लेकर पूर्व में उन्होने कलेक्टर एवं अन्य संबधित अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया कि डेम के दोनो और वॉल बनाए। इस मामले हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओ की बात मानते हुए जिला कलेक्टर को समस्या के समाधान हेतु आदेश दिए थे। जब इस पर अमल नही हुआ तो लक्ष्मी नारायण,मतलाबाई,बालक दास समय 7 किसानों ने अवमानना याचिका दायर की।इस पर मुख्य न्यायधीश रविमलि मठ और जस्टिस विशाल मिश्रा कोे कहना पड़ा कि जिन मामले में पूर्व में आदेश हो चुके है उसी में न्याय पाने के लिए किसानो को दोबार अदालत आना पड़ रहा है। इसके लिए प्रशासन द्वारा किसानो कोे 5े-5 हजार का हर्जाना देना होगा।सुनवाई के दौरान कलेक्टर की ओर से जबाब में कहा गया किसानो के आवेदन पर विचार किया जा रहा है आदेश के पालन मे देरी के लिए माफी मांगीं।