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जिले में भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 11.00 से सायं 05.00 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित

मकड़ाई समाचार नर्मदापुरम। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्क जिला दंडाधिकारी मनोज सिंह ठाकुर ने  धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में भूसा मशीन का उपयोग प्रातः 11.00 से सांय 05.00 बजे तक प्रतिबंधित किया है। जारी आदेशानुसार जिले में समस्त हार्वेस्टर मालिक/चालक को जिले में स्थित किसी भी पुलिस थाने में अपना पंजीयन मय नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज कराना होगा। फसल कटाई के दौरान हार्वेस्टर मालिक/ चालक को दो अग्निशामक यंत्र चालू अवस्था में तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों को कार्य के दौरान साथ में रखना अनिवार्य होगा। भूसे की मशीन का उपयोग 02 अग्निशामक यंत्रों के साथ किया जाएगा, बिना अग्निशामक यंत्र/सुरक्षात्मक उपायों के भूसा मशीन का उपयोग किया जाना निषेध होगा। रात्रि में हार्वेस्टर द्वारा फसल कटाई अथवा भूसा मशीन का उपयोग संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव अथवा कोटवार को पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा।

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हार्वेस्टर/भूसा मशीन के मालिक/चालक से कहा गया है कि बिना अग्निशामक यंत्र / सुरक्षात्मक उपायों के फसल कटाई/भूसा बनाने का कार्य न करे एवं संबंधित ग्राम की समस्त फसल कटाई उपरांत ही भूसा मशीन का उपयोग किया जाए। अपर कलेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में रबी फसल 2022 की कटाई का कार्य प्रारंभ हो गया है। फसल कटाई के दौरान कृषकगण मुख्यत भूसा मशीन एवं हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के बहुतायात में करते हैं। प्रायः सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण हार्वेस्टर से उत्पन्न होने वाली चिंगारी से खड़ी फसलों में आगजनी की घटनाएं होती है, जिससे स्वयं किसान के अतिरिक्त पड़ोसी कृषकों की फसल का भी नुकसान होता है। इसी प्रकार कृषकगणों के द्वारा भी फसल कटाई के उपरांत भूसा मशीन का उपयोग कर खेत में भूसा बनाने का कार्य भी बिना सुरक्षात्मक उपायों के किया जाता है, जो हानिकारक है। इस कारण से भी खड़ी फसलों में आग लगने की संभावनाएं बनी रहती हैं, साथ ही उक्त अग्नि दुर्घटनाओं एवं पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जनहानि, धनहानि, पशुहानि तथा खेत खलिहानों में रखी फसलों को भी नुकसान होता है।

उक्त घटनाओं की वजह से क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो जाती है, फलस्वरूप लोक प्रशांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। जिसका समय रहते निवारण करना अति आवश्यक होता है, जिसके फलस्वरूप दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। इसलिए इस संबंध में  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नर्मदापुरम जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। ताकि अग्नि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। श्री ठाकुर ने बताया कि  इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा-188 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। संबंधित ग्राम के ग्राम कोटवार/ग्राम पंचायत सचिव/पटवारी  द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी के निर्देशन में थाने में मशीन मालिक / चालक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाना सुनिश्चित करेंगे।