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डाक-मतपत्र प्राप्त करने की खानापूर्ति निर्धारित समयावधि में करें – कलेक्टर

हरदा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य से जुड़े शासकीय सेवकों से कहा है कि वे प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत कर डाक-मतपत्र प्राप्त करें और उसकी खानापूर्ति निर्धारित समयावधि में करते हुए उसे 31 अक्टूबर जमा करवाकर अपनी मतदान प्रक्रिया को अवश्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विधानसभा में हजारों शासकीय सेवक निर्वाचन कार्यों का दायित्व निभा रहे हैं, वह सभी अवश्य मतदान करते हुए इसे अपनी महती जिम्मेदारी की तरह पूरा करें। कलेक्टर ने डाक-मतपत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह नोडल अधिकारी श्री छविकांत वाघमारे अथवा रिटर्निंग अधिकारी से लिये जाने सहित सभी डाक मतदाताओं को सावधानी पूर्वक डाक-मतदान की समझाईश भी दी है।

रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त लिफाफा खोलें और पढे़

डाक मतदाता को रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त हुए डाक-मतपत्र को खोलकर इसमें रखे प्ररूप 13 घ में दिये गये निर्देशों का अध्ययन करना चाहिये। इस पत्र को डाक-मतपत्र के साथ वापस न भेजते हुए अपने पास ही रखना है।

घोषणा पत्र ऐसे भरना चाहिये

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एक बड़ा गुलाबी लिफाफा जिसमें प्ररूप 13 ग है और जिसके ऊपर आपकी विधानसभा का क्रमांक, नाम एवं रिटर्निंग आफिसर का पता अंकित है प्राप्त होगा। इस लिफाफे पर बताये गये स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसी के अंदर एक प्ररूप 13 क है जो मतदाता की घोषणा व सत्यापन का फार्म है। इस प्रपत्र में यथास्थान आपको जारी डाक-मतपत्र का क्रमांक लिखें, पहचान के किसी व्यक्ति से गवाही के तौर पर हस्ताक्षर करवायें और स्वयं भी यथा स्थान हस्ताक्षर करें। यह मतदाता का घोषणा पत्र है जिसका अधिसत्यापन किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित करवाना है। सुविधा की दृष्टि से फेसिलिटेशन सेंटर पर एक राजपत्रित अधिकारी को इस काम के लिये नियुक्त किया गया है।

मतपत्र कैसे पूर्ण करें

छोटा गुलाबी लिफाफा प्ररूप 13 बी है जिसपर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एवं नाम अंकित है। इस लिफाफे के अंदर आपको जारी डाक-मतपत्र रखा है। लिफाफे के अन्दर रखे डाक-मतपत्र को खोले और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के कॉलम के आगे खाली स्थान पर X अथवा √ चिन्हांकित करें। यह चिन्हांकन किसी भी अन्य कॉलम को स्पर्श न करे तथा डाक-मतपत्र/बैलेट पर कोई भी पहचान चिन्ह न बनाया जाये।

लिफाफे बंद करना और भेजना

मतांकन के पश्चात छोटे गुलाबी लिफाफे में अपना डाक-मतपत्र रखें एवं लिफाफे को गोंद से बंद कर दें। इसमें कुछ और नहीं रखा जायेगा। बड़े गुलाबी लिफाफे में गोंद से बंद किए गये छोटे गुलाबी लिफाफे को रखें। और इसी में अधिसत्यापन किया हुआ घोषणापत्र रखकर गोंद से बंद कर दें। इस डाक-मतपत्र को फेसीलिटेशन सेंटर पर रखे ड्राप बाक्स अथवा रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में रखे ड्राप बाक्स में डाला जाना चाहिये। यदि ऐसे स्थान से मतदाता दूर है तो रिटर्निंग आफिसर के पते पर मतगणना से पूर्व डाक द्वारा प्रेषित करें। यह डाक-मतपत्र मतगणना से पूर्व समय एवं दिनांक तक संबंधित रिटर्निंग आफिसर को पहुंच जाये यह मतदाता को सुनिश्चित करना है।