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निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम होना जरूरी

हरदा / लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत यह प्रावधान है कि निर्वाचन के दौरान प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित होने वाले सभी पेम्पलेट, पोस्टर आदि पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम मुद्रित होना आवश्यक है। पेम्पलेट, पोस्टर आदि मुद्रित कराने से पूर्व प्रकाशक की पहचान की घोषणा, उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होना भी आवश्यक है।

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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने की दशा में दोषी व्यक्ति को 6 माह तक कारावास अथवा जुर्माना, जिसे 2 हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। मुद्रक व प्रकाशक पर इस प्रतिबंध का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन के आधार पर अपील जैसे मामले शामिल हो तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सके। यह प्रतिबंध अभ्यर्थी तथा उसके समर्थकों द्वारा पैम्पलेट व पोस्टर आदि के मुद्रण व प्रकाशन पर हुए अनाधिकृत निर्वाचन व्ययों पर लगाने के उद्देश्य में भी सहायक होते है, जो कि आईपीसी की धारा 171 एच के तहत अपराध है। निर्वाचन के दौरान मुद्रक मुद्रित सामग्री के प्रकाशित होने के 3 दिवस की समय सीमा में 4 प्रतियों तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा व अनुलग्नक ‘ख’ के साथ निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।