मकड़ाई समाचार हरदा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा। लोक अदालत में सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिए रखे जायेंगे। सभी विभागों के न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित नोडल व समन्वय अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने विभाग से संबंधित शमनीय प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखें। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर कोर्ट फीस पक्षकार को वापसी योग्य होती है। लोक अदालत में किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है, बल्कि दोनों पक्षकारों की जीत होती हैं। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामले का निराकरण किया जाता है, जिससे पक्षकारों के अमूल्य समय तथा व्यय होने वाले धन की बचत होती है तथा पक्षकारों में परस्पर स्नेह भी बना रहता है। लोक अदालत में मामला अंतिम रूप से निराकृत होता है, इसके आदेश की कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं होती है।
ब्रेकिंग