ब्रेकिंग
Harda news: मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर योग दिवस कार्यक्रम में होंगी मुख्य अतिथि रहटगांव: पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक युवक को पकड़ा , 1 किलो 200 ग्राम गांजा जब्त बड़ी खबर :  ट्रेलर और बोलेरो की भीषण टक्कर हादसे मे 9 लोगों की मौत Big breaking news मोरगढ़ी: बाइक से गिरे तीन युवक एक की मौत दो गंभीर घायल अजब गजब :- युवक को सांप ने काटा कुछ ही देर में तड़प तड़प कर सांप की हुई मौत: युवक अस्पताल में भर्ती मध्यप्रदेश : हैवान दरिंदो ने मजदूरी करने आई आदिवासी युवती का किया अपहरण: युवती को 7 दिन तक बंधक बना... MP BIG NEWS: रेंजर माधव सिकरवार का 'सिंघम' ऑपरेशन: माफिया से मुक्त कराई 149 हेक्टेयर वन भूमि हरदा जिले के पलासनेर गांव की बेटी अदिति यादव ने किया जिले का नाम रोशन किसान भाई बीजोपचार के बाद ही सोयाबीन की बुआई करें :  कृृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी सलाह Aaj ka rashifal: आज दिनांक 20 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

पत्नियां गुजारा भत्ता मांगती हैं तो पति कहते हैं हम कंगाल हो गए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब अलग रह रही पत्नियां गुजारा भत्ते की मांग करती हैं तो पति कहने लगते हैं कि वे आर्थिक तंगी में जी रहे हैं या कंगाल हो गए हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करने वाले हैदराबाद के एक डाक्टर को यह नसीहत देते हुए की कि वह सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी पत्नी गुजारा भत्ता मांग रही है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से पारित उस आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया जिसमें डाक्टर को निर्देश दिया गया था कि वह अलग रह रही अपनी पत्नी को गुजारे के लिए अंतरिम तौर पर 15,000 रुपए प्रतिमाह दे।

- Install Android App -

पीठ ने कहा कि हमें बताएं कि आज के वक्त में क्या किसी बच्चे का पालन-पोषण महज 15,000 रुपए में करना संभव है?’’ याचिकाकर्त्ता पति के वकील ने कहा कि अंतरिम सहायता के तौर पर तय की गई राशि बहुत ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट को उच्च न्यायालय का आदेश दरकिनार कर देना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित अस्पताल में डॉक्टर है और वैसे भी यह अंतरिम आदेश है जिसमें दखल की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।