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परीक्षा केन्द्रों के आसपास 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्र होने पर रहेगी रोक

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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मकड़ाई समाचार हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषि गर्ग ने जिले के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा, शासकीय कन्या उ.मा.विद्यालय हरदा, सेंट मेरी कोएड स्कूल हरदा, जवाहर नवोदय विद्यालय चारूवा, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हरदा व संस्कार विद्यापीठ हरदा की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 20 फरवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।