मकड़ाई समाचार बुरहानपुर। अपाक्स जिला इकाई द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय तथा डॉ. भगवान लाल साहनी, चेयरमैन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ,नई दिल्ली के नाम से श्रीमती हेमलता सोलंकी डिप्टी कलेक्टर बुरहानपुर को ज्ञापन पत्र सौपा गया।
डॉ सूरज खोदरे, संभागीय अध्यक्ष अपाक्स इंदौर संभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 14 जून 2021 के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु चिकित्सा अधिकारियों के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 तथा संशोधित आरक्षण नियम 2019-20 का उल्लंघन कर मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की हकमारी की गई है।
विज्ञापन में कुल 576 पदों का विवरण दिया गया है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग (UR) हेतु 144 पद, अनुसूचित जाति(sc) हेतु 72 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु(ST) 242 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) हेतु 60 पद एवं ईडब्ल्यूएस(EWS) हेतु 58 पद आवंटित किए गए है। मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियमो में अनुसूचित जाति हेतु 16% आरक्षण का प्रावधान है जिसके अनुसार कुल 92 पदों का आवंटन किया जाना था, इसके स्थान पर मात्र 72 पदों का आवंटन किया गया है। कुल 576 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 60 पद आवंटित किए गए हैं जबकि मध्यप्रदेश में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू है जिसके अनुसार ओबीसी को 156 पद आवंटित किए जाने थे। वर्तमान में कई भर्ती विज्ञापनों में मध्य प्रदेश आरक्षण नियम में परिवर्तन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल होने की दलील दी जाती है। पूर्व नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण था उसके अनुसार भी अगर गणना करें तो कम से कम 80 पद विज्ञापित होने थे, परंतु विभाग में बैठे जातिवादी मानसिकता के अधिकारियों द्वारा नियमों को तोड़ मरोड़ कर, ना जाने किस गणना अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 576 पदों में से मात्र 60 पद आवंटित किए गए हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय पूर्ण कृत्य है।
संगठन ने मांग की है कि उक्त विज्ञापन को निरस्त कर संवर्ग वार प्रचलित नियमानुसार पदों की पुनः गणना करके संशोधित आरक्षण नियम 2019- 20 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% (आरक्षण कुल 156 पद) अनुसूचित जाति हेतु 16% (कुल 92 पद) आवंटित कर संशोधित विज्ञापन जारी करें तथा आरक्षण नियमों में छेड़छाड़ करने हेतु संबंधित दोषी अधिकारियों पर मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6(1) के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की। इस अवसर पर राजेश सावकारे, जिला अध्यक्ष अपाक्स, ललित आदिवाल तहसील अध्यक्ष, सुधीर गुप्ता, दिलीप प्रजापति सहित अन्य जिला इकाई सदस्य उपस्थित रहे।