ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे प्रेमी की मौत के बाद उसके दोस्त ने प्रेमिका का किया शोषण! फोटो को एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर कि... हरदा: न्यायालय परिसर में न्यायाधीश, अधिवक्ताओं व कर्मचारियों ने किया योग हरदा जिले में “संविधान संवाद यात्रा” का आयोजन 22 से 25 जून तक जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम सुखरास में PWD विभाग ने एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई !  बारिश क... हरदा जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ सम्पन्न!  मूंग पंजीयन: आसमान से गिरे खजूर में अटके  गिरदावरी नहीं होने से अटका मूंग पंजीयन!  गुर्जर समाज ने महापौर को सौंपा ज्ञापन,भगवान देव नारायण और माता फ्ना धाय के नाम पर चौराहों का नामकरण ... भगवान की हुई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ लोकार्पण, धूमधाम से वेदी पर विराजमान हुए भगवान पारसनाथ जी सिवनीमालवा: SDM से न्यायालय ने अवमानना के लिए मांगा स्पष्टीकरण ! एसडीएम सरोज परिहार पर न्यायालय के अ...

बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार तक टली

Drugs-on-Cruise Case : ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टल गई है। अब यह सुनवाई गुरुवार दोपहर को होगी। आर्यन के साथ अन्‍य आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी की। अब एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह गुरुवार को दलीलों का जवाब देंगे। ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर शुरू की है। यहां अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने दलीलें शुरू की हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रूज शिप मामले में आर्यन खान की ओर से पूर्व एजी मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने प्रेस से कहा कि आरोपी नंबर 1, 2 और 3 की दलीलें आज खत्म हो गई हैं। आगे की दलीलों के लिए कल दोपहर तीन बजे होगी सुनवाई।

आरोपी अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए बहस करते हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने बॉम्बे HC को बताया कि 3 अक्टूबर को बरामद वस्तुओं के आकलन के आधार पर, केवल खपत का आरोप लगाया गया था। अगर उस समय कोदेसाई का तर्क था कि गिरफ्तारी अवैध थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की ओर इशारा करता हूं जो कहता है कि गिरफ्तारी एक अत्यंत मजबूत उपाय है और इसका प्रयोग केवल आरोपी को एक और अपराध करने या उसे कानून से भागने से रोकने के लिए किया जाना चाहिए। ई साजिश नहीं थी, तो बाद में साजिश कैसे आई।

- Install Android App -

अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी जमानत के लिए बहस करते हुए कहा कि अर्नेश कुमार का फैसला (सुप्रीम कोर्ट द्वारा) इस तरह के मामूली अपराधों के मामलों में 7 साल से कम की सजा के साथ एक फरमान है। वे कहते हैं कि गिरफ्तारी के समय “साजिश की कोई बात नहीं” थी। आरोपी मुनमुन धमेचा के वकील काशिफ खान देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत के लिए बहस करते हुए कहा, “मैं एक फैशन मॉडल हूं और स्टेज शो और रैंप वॉक करता हूं। मुझे अपने पेशेवर के लिए क्रूज पर एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया था।