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बड़ी खबर हरदा: जिला सहकारी बैंक 322 कर्जदारों की संपत्ति करेगी नीलाम

540 लोगों पर 31 करोड़ रुपए का अकृषि ऋण बकाया, बैंक ने जारी किए नोटिस

हरदा.  जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद नोडल शाखा हरदा के माध्यम से जिले के 540 लोगों ने विभिन्न कामों के लिए सालों पहले लाखों रुपए का ऋण लिया था। लेकिन आज तक ऋण की राशि जमा नहीं करने पर यह राशि करोड़ों में बकाया हो गई है।   बैंक ने इनमें से 322 बकायादारों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बैंक ने लोगों को ऋण जमा करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यदि कर्जदारों द्वारा समय-सीमा में ऋण का चुकता नहीं किया तो बैंक उनकी संपत्ति की नीलामी करके वसूली करेगी। जिले की 52 सहकारी समितियों पर करोड़ों बकाया है। वर्ष 2021-22 में 103.11 करोड़ में से करोड़ 73 लाख ही वसूल हो पाए हैं। वहीं होशंगाबाद में 90 सहकारी समितियों पर 155.66 करोड़ में से 15 करोड़ 41 लाख ही समितियों ने जमा किए। मामले को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक सतीश सिटोके ने बताया कि जिले के 540 लोगों ने जिला सहकारी बैंक हरदा शाखा से अकृषि ऋण लिया था। जिन पर लगभग 31 करोड़ रुपए की राशि लेना है। इनमें से 322 लोगों को सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए हैं। यदि ये लोग ऋण की राशि जमा नहीं करते हैं तो उनकी बैंक के पास बंधक रखी संपत्ति को नीलाम कर ऋण की वसूली की जाएगी।

जिला सहकारी बैंक 322 कर्जदारों की संपत्ति करेगी नीलाम

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बीस साल पहले लिया था लोगों ने अकृषि ऋण
जानकारी के मुताबिक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद नोडल शाखा हरदा से जिले के 540 लोगों ने मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, वेयहाउस निर्माण और लिमिट बढ़ाने को लेकर अकृषि ऋण लिया था। उक्त लोगों के द्वारा लगभग 20 साल से ऋण जमा नहीं किया गया है। इसके कारण लाखों की राशि करोड़ों रुपए बकाया हो गई है। बताया जाता है कि बैंक को अकृषि ऋण का 31 करोड़ रुपए वसूलना है। लेकिन इसमें से अभी तक केवल 33 लाख 22 हजार रुपए ही जमा हुआ है। वर्तमान में कर्जदारों पर 30 करोड़ 66 लाख 78 हजार बकाया है। जिसे वसूलने में बैंक लंबे समय से मशक्कत कर रही है। लेकिन इसकी वसूली नहीं कर पा रही है। इसलिए अब राशि वसूलने के लिए कर्जदारों की संपत्ति की नीलामी करेगी।

बैंक के पास बंधक हैं संपत्ति के दस्तावेज

उल्लेखनीय है कि जिला सहकारी बैंक से सैकड़ों लोगों ने वाहनों, मकानों व अन्य कामों के लिए लाखों का ऋण लिया था। बैंक ने उन्हें लोन देने के समय उनकी संपत्ति के दस्तावेजों को बंधक रखा गया था। बैक प्रबंधन द्वारा बकायादारों को बार-बार नोटिस देकर ऋण जमा करने के लिए कहने के बावजूद वे राशि जमा नहीं कर रहे हैं। अब बैंक द्वारा 322 ऋणी सदस्यों को सरफेसी एक्ट के तहत नोटिस जारी किए हैं। उक्त लोगों से बैंक को 20 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि लेना है। बैंक उपरोक्त कर्जदारों की बैंक में बंधक रखी हुई संपत्ति को नीलाम करके ऋण की वसूली करेगी।

साभार @पत्रिका ऐप्प