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मद्रास हाइकोर्ट ने पलानीस्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI जांच का दिया आदेश

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी द्वारा आवंटित किए गए सड़क निर्माण के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंदिरा ने यह निर्देश द्रमुक की ओर से दायर एक अर्जी पर दिया। न्यायमूर्ति ने यह आदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की ओर से दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिया।

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अदालत ने कहा कि वह रिपोर्ट और द्रमुक के आयोजन सचिव आर एस भारती की ओर से दायर शिकायत पर डीवीएसी की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। न्यायाधीश ने उसके बाद सतर्कता एजेंसी को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित दस्तावेज सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर सौंप दे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को प्रारंभिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो वह आगे बढ़ सकती है।

द्रमुक ने सड़क के ठेकों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया है। द्रमुक ने पलानीस्वामी पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अपने रिश्तेदारों और ‘बेनामी’ को आवंटित करने का आरोप लगाया है।