ब्रेकिंग
हरदा: रिलाएबल सोसायटी ने आयोजित किया यूथ मीट :यूथ वॉइस के माध्यम से युवा स्वास्थ्य, नशाखोरी तथा भ्रष... घोर कलयुग हैवान दरिंदे भतीजे ने 80 साल की वृद्धा ( बड़ी मां) के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने दस घंटे ... जोगा किले की दीवार पर खड़ा होकर युवक ले था सेल्फी, संतुलन बिगड़ने पर नर्मदा नदी में गिरा, एसडीईआरएफ ... हरदा में शतरंज प्रतियोगिता संपन्न , कलेक्टर जैन आये प्रथम ! हरदा : जिले में रिक्त 21 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 122 सहायिका के पदों पर होगी भर्ती सागर कलेक्टर की भ्रमित पोस्ट को लेकर केदार सिरोही ने लिखा आपत्ति पत्र, दिग्विजय सिंह ने केदार सिरोही... मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मारा छापा, 80 हजार किलो खाद पकड़ी, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों में नच... Today News: मप्र आज का मौसम : रविवार को ग्वालियर, चंबल, सागर-रीवा सम्भाग में भारी बारिश का अलर्ट राजा रघुवंशी हत्याकांड मे नया मोड़ शनिवार रात एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को एसआईटी ने पकड़ा! प्रॉपर्टी ब्रोकर... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 : राज्य के असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई योजना, देखे पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत की गई थी योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिक परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है इस योजना में मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु सहायता, आशिक दिव्यांगता सहायता एवं स्थाई दिव्यांगता सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दूसरे चरण की शुरुआत की गई है लाभार्थी व्यक्ति योजना के दूसरे चरण में आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना क्या है?

इस योजना की शुरुआत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2018 में की गई थी योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक एवं शहरी और ग्रामीण श्रमिक कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में राज्य के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। योजना में श्रमिकों को अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु सहायता, आशिक दिव्यांगता सहायता एवं स्थाई दिव्यांगता सहायता प्रदान की जाती है। राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए लाभार्थी परिवारों के आवेदन फार्म जमा किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लाभार्थी परिवारों के आवेदन फार्म जमा करने हेतु निर्धारित की गई पात्रता इस प्रकार है।
1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
3. परिवार का कोई सदस्य शासकीय नौकरी में कार्यरत नहीं होने चाहिए।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
5. आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना चाहिए।
6. योजना के अंतर्गत केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।

- Install Android App -

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा किया जाता है। आवेदन फार्म में लगने वाले जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं।
1. आधार कार्ड
2. समग्र आईडी
3. राशन कार्ड
4. बीपीएल कार्ड
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र
6. बैंक पासबुक
7. मोबाइल नंबर
8. पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थी परिवारों के आवेदन फार्म जमा किए जाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन फार्म जमा करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट की मुख्य पृष्ठ पर दिखाई दे रहे पंजीकरण हेतु आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3. समग्र आईडी एवं आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
4. योजना में मांगे जा रहे बैंक खाते के विवरण को दर्ज करना होगा।
5. आखिर में योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
6. अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना है।
7. सफलतापूर्वक का आवेदन फार्म जमा हो जाने के बाद इसका प्रिंट निकालकर अपने नजदीकी जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।