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यहां देखे, मरने के बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड का क्या होता है?

आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर कार्ड हमारे लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। इन तीन मुख्य दस्तावेज के जरिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ एक आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। यह डॉक्यूमेंट हमारी पहचान, हमारे पते की पहचान के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्कूल एडमिशन, बैंक खाता जैसे तमाम कार्य इन जरूरी दस्तावेजों के जरिए ही किए जाते हैं। एक व्यक्ति के जीवित रहने तक यह दस्तावेज बहुत ही जरूरी एवं उपयोग साबित होते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों का क्या होता है। मृत्यु के बाद आपके आधार कार्ड आपके पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड का क्या इस्तेमाल होता है। सारी जानकारी आज इस आर्टिकल में प्रदान की जाने वाली है।

अगर आपको नहीं पता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड का क्या किया जाता है, तो चलिए जानते हैं।

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पैन कार्ड: पैन कार्ड का इस्तेमाल एक नागरिक द्वारा वित्तीय लेनदेन के लिए एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए अगर आपके किसी रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है, तो आपको उस व्यक्ति के पैन कार्ड को आयकर विभाग जाकर Inactive करना होगा। मृतक व्यक्ति के जितने भी बैंक खाते हैं उन्हें बंद कर पैन कार्ड को अनलिंक करवाना होगा।

Aadhaar Card: आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। यह हमारी डिजिटल पहचान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI द्वारा आधार कार्ड को बंद या निरस्त करने का विकल्प नहीं दिया गया है। परंतु आप अपने आधार कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट के जरिए लॉक कर सकते है। जिससे की इसके गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।

Voter Card: वोटर कार्ड का उपयोग मतदाता पहचान के रूप में किया जाता है। वोटर कार्ड के जरिए एक नागरिक चुनाव में मतदान कर सकता है। अगर किसी वोटर कार्ड धारी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसे अपना वोटर कार्ड निरस्त करना होगा, इसके लिए फॉर्म नंबर 7 भरकर निर्वाचन आयोग के पास जमा करना होगा।