ब्रेकिंग
हरदा: भाजपा की जिला बैठक हुई सम्पन्न , विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा, नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों को दी ब... हंडिया:  हरदा विधायक डॉ. दोगने ने ग्राम हंडिया में विकास कार्यो का भूमि पूजन किया!  रहटगांव: स्वर्गीय माँगीलाल जी बटाने की द्वितीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित !  चलती बस मे हाइवे पर लगी आग ! बस मे सवार सभी यात्री सकुशल फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग टिमरनी: वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा के तहत् प्रशिक्षण सह-जागरूकता अभियान कार्यकम मप्र.में जातिगत टिप्पणी पर दो पक्षों मे मारपीट अब तुम लोग कुर्सी पर बैठ रहे हो ! अपने घर के सामने कु... अलाव से निकली आग ने 3 लोगो को जलाया ! अलाव सेंकने के बाद आग को नही बुझाने पर भड़क गई आग हो गया बड़ा ह... जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने आज से प्रारम्भ होगा ‘‘नर्मदा पेडल फेस्ट’ सीधी में नायब तहसीलदार रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया!  काम कराने के बदले 25 हजार लेते लोकायुक्त ने रंग... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 दिसंबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मतदाता, मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकेंगे

हरदा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी वितरित कराएं। श्री राजन ने कहा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें। साथ ही श्री राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

- Install Android App -

    श्री राजन ने निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें। ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए।