ब्रेकिंग
बाल विवाह रोकने : देवउठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह आयोजनों पर प्रशासन के अधिकारियों की रही कड़ी नजर मथुरा रिफाइनरी में ब्लास्ट 10 कर्मचारी हुए घायल MP NEWS: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा, 7 माह पहले की थी घटन... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 13 नवंबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हंडिया : देवउठनी एकादशी पर दिखी दीवाली सी रौनक,! व्रत रखकर श्रद्धालुओं ने किया माता तुलसी भगवान शालि... हरदा: खो-खो व हेण्डबॉल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सम्पन्न !  विजेता टीमों को किया पुरस्कृत हरदा: श्री कृष्ण रुक्मणि विवाह पर श्रद्धालुओं ने दी बधाई भागवत कथा का समापन कल होगा हरदा: निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बोरपानी का पंचायत सचिव निलंबित Kheti kisani harda: धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और बाजरा का 2625 रुपये प्रति क्विंटल से हरदा: निवेशकों के लिये औद्योगिक सम्मेलन सम्पन्न: स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को वितरित किये गय...

वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा पोस्टल बैलेट जारी होने के बाद मतदाता, मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकेंगे

हरदा : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12 डी वितरित कराएं। श्री राजन ने कहा है कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से करायें। साथ ही श्री राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

- Install Android App -

    श्री राजन ने निर्देशित किया है कि मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि एवं मृत मतदाताओं के नाम न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। जिन मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए हैं, उनके ईपिक कार्ड वितरित कराएं जाएं। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भ्रमण कर सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित संख्या से अधिक मतदाता हो उन मतदान केंद्रों पर नियमानुसार आवश्यक बूथ बनाए जाने का प्रस्ताव समय पर भेजें। ऐसे मतदान केंद्रों को मतदाता की सुविधा के लिए दो भागों में विभक्त किया जाए और सहायक मतदान केंद्र उसी परिसर में या निकटवर्ती भवन में ही बनाया जाए।