मकड़ाई समाचार इंदौर। शहर में आए दिन तेज गति से दौड़ती गाड़ियों से सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार सुबह ऐसा ही एक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा को अंधगति से जा रही बस के चालक ने रौंद दिया। 19 साल की अंचल पिता उमेश कुमार पटेल, आईटी पार्क के सामने सड़क किनारे खड़े होकर कोचिंग जाने के लिए सीटी वैन का इंतजार कर रही थी।
उसी समय बस को अंध गति से दौड़ा रहे चालक ने उसे कुचल दिया। इससे छात्रा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौच हो गई। शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। 19 साल की अंचल मूल रूप से रीवा की रहने वाली हैं और वह पीएससी की तैयारी के लिए इंदौर में तीन इमली स्थित कालोनी में रह रही थी। रीवा में टॉपर रही थी अंचल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों सम्मनित भी चुकी थीं।
नाबालिग ने गाड़ी चलाते समय दुर्घटना की तो पिता को भरना होगा 25 हजार रुपये का चालान
नए नियम के मुताबिक नाबालिग का गाड़ी चलाते समय हादसा हो जाता है तो उसके अभिभावक को जहां पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, वहीं तीन साल की सजा भी हो सकती है। जुवेनाइल एक्ट के तहत भी मामला चलेगा। इसी तरह लाइसेंस के बिना अनाधिकृत गाड़ी के इस्तेमाल पर जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़कर दो हजार रुपये हो जाएगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच सौ रुपये की जगह पांच हजार रुपये भरना पड़ेगा। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना पांच सौ रुपये से बढ़कर दस हजार रुपये होगा।
दरअसल, मध्यप्रदेश केंद्रीय मोटर वेहिकल अमेंडमेंट रूल्स-2019 को कभी भी लागू किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक इस नियम को लागू करने से बचा जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महीने-दो महीने में इस पर अमल शुरू कर देंगे।
जबलपुर हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई में प्रदेश के परिवहन विभाग ने न केवल अवैध रिक्शों पर कार्रवाई की बात कही, बल्कि नए नियम को लागू करने की मंशा भी जताई। रिक्शों पर जहां कार्रवाई चल रही है, वहीं अब नए नियमों पर अमल का इंतजार है।
क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाई तो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना
ओवरसाइज व्हीकल पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगेगा, वहीं बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन होने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। बगैर हेलमेट पर हजार रुपये और ओवरलोडिंग पर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा। हिट एंड रन के केस में सरकार स्वजनों को दो लाख रुपये मुआवजा देगी। सड़क के नियम-कायदों को नजरअंदाज करने पर सौ की जगह पांच सौ रुपये चुकाना होंगे। बिना बीमा वाहन होने पर एक हजार रुपये की जगह दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठाने पर हजार रुपये प्रति यात्री जुर्माना होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हजार रुपये का चालान कटेगा। ओवर स्पीड पर जुर्माना चार सौ से बढ़ाकर एलएमवी के लिए हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए दो हजार रुपये होगा। खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना हजार से बढ़ाकर पांच हजार हो जाएगा।
एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया 10 हजार रुपये जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो हजार रुपये की जगह दस हजार रुपये भरना पड़ेंगे। हाल ही में इंदौर में पुलिस ने तमाम लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा था। स्पीडिंग या रेसिंग करने पर दो हजार की जगह दस हजार, बिना परमिट गाड़ी चलाने पर पांच हजार की जगह दस हजार रुपये जुर्माना लगेगा। एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये जुर्माना या छह माह की जेल हो सकती है।