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Harda news: व्यापारी अर्पित अग्रवाल और उसकी मां ने हड़प ली जमीन, किसान ने लगाया आरोप

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 हरदा : बीते दिनो जहा जिले में एससी एसटी वर्ग की लगभग 127 एकड़ भूमि राजस्व अधिकारियों की साठगांठ से दबंगों के नाम करने का मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद जिला कलेक्टर ने भी जांच टीम बनवाकर जॉच करवाई। जांच में फर्जी दस्तावेज बनवाकर रजिस्ट्री होना पाया गया। उक्त मामले में 5 पटवारियों पर गाज गिरी हरदा एसडीएम ने पांचों पटवारियों को निलंबित कर दिया। इस मामले में और भी जांच चल रही है। जिसमे दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर भी दर्ज होने की चर्चा है। वही अब हंडिया तहसील के अन्य गांवो में और भी विवादित मामले सामने आने लगे। ऐसा ही एक मामला और सामने आया जिसमें तहसील के ग्राम अबगांव कला निवासी किसान रेवाराम विश्वकर्मा का आरोप है की हरदा के एक साहूकार अर्पित अग्रवाल से उसने ब्याज से 1 लाख 80 हजार रुपए उधार लिए थे। उसके एवज में उससे दो एकड़ जमीन की लिखा पढ़ी की थी। किसान का आरोप है की व्यापारी अर्पित अग्रवाल ने 100 रुपए का स्टांप पेपर आपसी इकरार नामा के नाम से कोरा लिया लेकिन उसने फर्जी तरीके से उस स्टांप पेपर में कांट छाट करके उसे मुख्तार नामा बनाकर उसने मेरी 5 एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन उसने उसकी मां के नाम से करवा ली। किसान रेवाराम का आरोप है की मां बेटे ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी की। और दो लोगो को गवाह रजिस्ट्री में बनाया। एक उसका भाई और दूसरा एक गैस एजेंसी का संचालक है।
मेने कई जगह शिकायत की लेकिन मुझे न्याय नही मिला। पीड़ित किसान ने जिला कलेक्टर से मांग की है की जांच टीम बनवाकर स्टांप की जांच करवाकर मुझे न्याय दिलवाया जाए। इस संबध में अर्पित अग्रवाल से भी चर्चा की ओर उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने कहा की आरोप झूठे है। में 6 बार केस जीता हु। मेरे पास सारे दस्तावेज है। आरोप झूठे है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश वो कर रहा है। जिला प्रशासन को इस और ध्यान देना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच होना चाहिए। ताकि सच्चाई सबके सामने आए और जो दोषी हो उस पर कार्यवाही हो।

क्या है शिकायत।और क्या है। दोनो के आरोप, प्रत्यारोप देखे वीडियो।

श्रीमान कलेक्टर महोदय
हरदा जिला हरदा ।

आवेदक रेवाराम पिता देवाराम, जाति सुतार, निवासी ग्राम अबगॉवकलों थाना व तह. हंडिया,जिला हरदा म.प्र.

बेनाम
अनावेदकगणः

1 अर्पित पिता शंकरलाल अग्रवाल

2. श्रीमति मालतीदेवी पति शंकरलाल अग्रवाल

दोनों निवासी गॉधी वार्ड हरदा तह. व जिला हरदा म.प्र. :- आवेदक के आधिपत्य य स्वामित्व की कृषि भूमि को अनावेदकगणों के विषय द्वारा छलपूर्वक हड़पने बावत् ।

महोदय जी,

निवेदन है कि आवेदक उपरोक्त पते पर निवास कर खेती किसानी का. कार्य करता है आवेदक के आधिपत्य व स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम अबगॉवकलाँ तह. व जिला हरदा खसरा नं. 4/1 (घ), 4/1 (ण), 4/1 (ख), 4/1 (ग) रकवा 5.05 एकड़ स्थित है उक्त कृषि भूमि को हड़पने के नियत से अनावेदक क्र. 01 अर्पित के द्वारा फर्जी मुख्त्यारनामा आम के अपने नाम से बनाकर फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार किया और उक्त फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार उक्त वर्णित भूमियों को अनावेदक क्र. 02 श्रीमति मालतीदेवी जो कि अनावेदक क्र. 01 अर्पित की माँ है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर दी । इस प्रकार अनावेदकगणों के द्वारा छलपूर्वक नियोजित तरीके से जमीन हडपने के उद्देश्य से मुझसे छल कर ऐसा कृत्य किया गया है। आवेदक ने कभी भी अनावेदक क्र. 01 अर्पित को उक्त भूमियों के संबंध में मुख्यत्यारनामा आम नियुक्त नहीं किया है । प्राप्त क्रमांक 2 यह कि, आवेदक के द्वारा दिनांक 20.10.2008 में राशि रूपये 1. 80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपये) ब्याज से उधारी में लिये थे राशि उधार देने के वक्त अर्पित ने यह शर्ते रखी थी कि जमानत के तौर पर तुम्हें (आवेदक) अपनी जमीन मेरे नाम से बेचने का इकरारनामा लिखकर देना होगा । अगर इकरारनामा नहीं लिखकर दोगे तो तुम्हें राशि उधार नहीं दुगा मुझे पैसे कि अति आवश्यकता थी इसलिए अनावेदक की शर्तानुसार आवेदक ने इकरारनामा हेतु एक स्टाम्प 100/- रूपये का खरीद कर अनावेदक क्र. 01 अर्पित को कोरी अवस्था में दे दिया था किन्तु अनावेदक क्र. 01 अर्पित ने उक्त स्टाम्प पर फर्जी मुख्त्यारनामा खास बनाकर कूटरचना कर मुख्त्यारनामा के आधार पर मेरी उक्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री अनावेदक क्र. 02 श्रीमति मालतीदेवी के नाम पर कर दी जब मेरी उक्त कृषि भूमि को बेचने हेतु मेरी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी । इस • प्रकार अनावेदकगणों के द्वारा छलपूर्वक एवं कूटरचना कर उक्त कृषि भूमि हडपना चाहते है जबकि उक्त कृषि भूमि आज दिनांक तक मेरे कब्जे में है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अनावेदकगणों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

आवेदक
रेवाराम

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