jhankar
ब्रेकिंग
इंदौर में स्कूल और स्टेशनरी दुकानों पर FIR, महंगी किताब-ड्रेस खरीदने का दबाव भोपाल में यूपी की युवती से दुष्कर्म का मामला, आरोपी बिल्डर फरार वंदे मातरम् विवाद में कांग्रेस पार्षद का मुंह काला करने पर 51 हजार रुपये का इनाम वंदे मातरम पर इंदौर पार्षद रुबीना का बयान, पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने जताया कड़ा विरोध कूनो ने फिर दिखाई उम्मीद की किरण, चीता गामिनी ने 4 स्वस्थ शावकों को दिया जन्म Big news harda : ग्राम बडझिरी में भीषण अग्निकांड, 7-8 मकान जलकर राख इंदौर चिड़ियाघर में अंडर वॉटर टनल, 35 करोड़ में बनेगा दुबई और सिंगापुर जैसे मॉडल का निर्माण नर्मदा में बोटिंग करते वक्त चट्टानों पर आराम करता तेंदुआ, पर्यटकों में अफरातफरी अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू, 554 बैंक ब्रांच में होगी सुविधा उपलब्ध Aaj Ka Rashifal: आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे

हरदा : पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

हरदा : पिछड़ा वर्ग समुदाय के व्यक्तियों के लिये शासन स्तर से पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम एवं स्वरोजगार योजना- 2022 प्रारंभ की गई है। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग हरदा ने बताया कि योजना के तहत केवल नवीन उद्यमों की स्थापना के लिये केवल पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होने बताया कि योजना के तहत उद्योग विनिर्माण एवं मेन्यूफेक्चरिंग के लिये 1 लाख रूपये से 60 लाख तक की परियोजनाओं के लिये तथा
सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये राशि 1 लाख रूपये से 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। श्री उरिया ने बताया कि इसी प्रकार स्वरोजगार योजना के तहत सभी प्रकार के स्वरोजगार स्थापना के लिये 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रावधान किया गया है। इसके तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्वेशन अधिकतम 7 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा ब. गारटी फीस म०प्र० शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी ।
श्री उरिया ने बताया कि योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबर्वेशन अधिकतम 7 वर्षाे तक मोरेटोरियम अवधि सहित, नियमित रूप से ऋण भुगतान निर्धारित समय एवं राशि जमा करने की शर्त पर निगम द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी। उन्होने बताया कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी समस्त पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम व स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन एवं योजना की विस्तृत जानकारी के लिये सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 52 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है।