हरदा : भाजपा पार्षद को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने वाले मामले में छत डालने के प्रस्ताव डीएम कोर्ट से खारिज, व्यापारियों की हुई जीत
मकड़ाई समाचार हरदा। घंटाघर बाजार क्षेत्र में सत्ताधारी पार्टी के पार्षद को व्यक्तिगत लाभ देने के एक मामले में कपड़ा व्यापारियों ने आक्रोश था। जिसको लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत भी की गई थी। और अबैध रूप से रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गई थी।जानकारी के अनुसार नगर पालिका परिषद हरदा ने साधारण सम्मेलन दिनांक 16 फरवरी 2021 को नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक शर्मा एवं बाजार क्षेत्र का व्यापारीयों द्वारा प्रस्तुत छत जोडने के आवेदनपत्र पर वास्ते विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।
जिस पर से संकल्प क्रमांक 1255 ” प्रकरण प्रस्तुत किया गया नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक शर्मा एवं बाजार क्षेत्र का व्यापारीयों द्वारा प्रस्तुत आवेदन से परिषद को अवगत कराया गया चर्चा की गई। चर्चा उपरांत दीपक शर्मा उपाध्यक्ष एवं बाजार क्षेत्र के व्यापारीयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अनुसार जनहित में छत जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है , संकल्प सर्व – सम्मती से पारित किया जाता है।
” इस संकल्प के विरूध्द लोक हित/जनहित में एक याचिका अंतर्गत धारा धारा 323 (1) नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत् कलेक्टर महोदय हरदा की न्यायालय के समक्ष व्यापारी नेभनदास धमनानी, अजय धमनानी, सुशील धमनानी एवं संतोष धमनानी ने अधिवक्ता प्रकाश चन्द्र टांक के माध्यम से पेश की गई।
यह रखे तर्क
उक्त गली की चौडाई मात्र करीब 07-08 फुट ही है, इसमें आमने – सामने दुकानें हैं, यदि इस गली को छत बनाकर ढंक दिया गया तो, हवा, पानी , प्रकाश पूर्णतः बंद हो जायेगा एवं पूरी गली/बाजार अंधकारमय होकर घुटन वाला होकर वहां के व्यापारीयों ग्राहको एवं आमजन के स्वास्थ के लिये अनुपयुक्त/अस्वास्थकारी हो जावेगा, जिस मौका स्थान पर प्रश्नाधीन/विवादित संकल्प के द्वारा छत मिलाने का निर्माण कार्य किया जा रहा है , यदि यह छत मिलाने का काम कर लिया गया तो , भविष्य में यदि कोई आगजनी की घटना हुई तो अंदर फायर बिग्रेड भी नहीं जा पायेगा, वर्तमान में चल रहे वैश्विक संकट/महामारी कोरोना के कारण WHO एवं शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइड लाइन के अंतर्गत आपस में व्यक्तियों दो गज की दूरी बनाकर रखना है, एवं भीड भाड वाली जगह पर जाने से बचना है, अब यदि पूर्व के बने इस बाजार को देखें तो वह पहले से ही काफी संकुलित है।
एवं यदि वादग्रस्त/प्रश्नाधीन संकल्प के द्वारा छत मिलाने का काम किया गया तो पूरा बाजार में व्यापारी एवं ग्राहको को आम जनता के लिये दम घुटने वाला श्वासारोधी क्षेत्र हो जावेगा, वादोक्त/प्रश्नाधीन संकल्प का निष्पादन तत्काल निलंबित नहीं किया गया एवं निर्माण कार्य कर लिया गया तो व्यापारीयों को ग्राहको को आम जनता को आवागमन में असुविधा होगी। उक्त मामले कलेक्टर न्यायालय के द्वारा दिनांक 04/08/2021 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके इस संबंध में प्रतिवेदन मंगवाया।
प्रतिवेदन में उक्त नगर पालिका हरदा के प्रश्नाधीन संकल्प को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई , जिस पर से न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा ने उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत अपने आदेश दिनांक 30/11/2021 के द्वारा उक्त नगर पालिका का प्रश्नाधीन संकल्प लोकहित में निलंबित कर दिया गया।