ब्रेकिंग
हरदा कलेक्टर श्री सिंह ने दिए सख्त निर्देश सभी पंचायत सचिव मुख्यालय पर रहें, बिना अनुमति के मुख्यालय... हंडिया: रेत से भरे ओवरलोड तेज रफ्तार डंफर ट्रेक्टर से रातातलाई गांव के वाशिंदे परेशान, बोले प्रशासन ... कलेक्टर श्री सिंह एवं पुलिस अधीक्षक श्री चौकसे ने स्वच्छता के लिए किया श्रमदान हंडिया: जनपद सदस्य मंजू धनगर ने फकीर मोहल्ला में नाली निर्माण और सड़क निर्माण का किया भूमि पूजन खंडवा: सरकारी नियमों की अनदेखी कर काटी जा रही कॉलोनी ! पंचायत को नही है जानकारी Aaj ka rashifal: आज दिनांक 19 सितम्बर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे राजधानी भोपाल फिर हुई शर्मसार: निजी स्कूल का एक टीचर बना हैवान दरिंदा , तीन साल की मासूम बच्ची से कि... मथुरा मे रेल के 25 डिब्बे उतरे, रेल ट्रैक पूरी तरह बाधित : एक दर्जन से अधिक ट्रेनें रोककर रुट बदले मध्यप्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 6 गंभीर घायल , सीएम मोहन... Harda Big news: फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से सोनखेड़ी में आदतन बदमाश ने की मारपीट , 90 हजार लूटे

हरदा : ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना’ के तहत आज से प्रारम्भ होगा युवाओं का पंजीयन


हरदा :
‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ के तहत प्रदेश के 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान कर लाभांवित किया जावेगा। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र हरदा श्री के.आर. उइके ने बताया कि योजना में जिले के उद्योगों को ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ के पोर्टल पर 7 जून से पंजीयन प्रारम्भ कर दिया गया है। पोर्टल के माध्यम से युवाओं के लिये रिक्तियों का सृजन किया जावेगा एवं 15 जून से पोर्टल पर युवाओं द्वारा पंजीयन कराये जाने एवं अपनी रूचि अनुसार उद्योग का चयन कर रिक्त पद के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जावेगी। उन्होने बताया कि योजना के तहत उद्योग भागीदार के पास पेन नंबर एवं जीएसटी नंबर होना अनिवार्य हैं।
महाप्रबन्धक श्री उइके ने बताया कि युवाओं को ‘मुख्यमंत्री सीखो कमाओं योजना’ में रोजगार प्राप्त करने के लिये न्यूनतम आईटीआई या 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना एवं आवेदक की आयु 18 से 29 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। योजना के माध्यम से उद्योगों में रोजगार पाने वाले युवा आवेदकों को ‘छात्र प्रशिक्षणार्थी’ कहा जावेगा। योजना में विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी युवा प्रशिक्षणार्थी को 8 हजार से 10 हजार रूपये तक मानदेय के रूप में प्राप्त होगा। मानदेय की राशि में उद्योग भागीदार द्वारा कुल मानदेय का केवल 25 प्रतिशत राशि का भुगतान अपने प्रतिष्ठान में संलग्न छात्र- प्रशिक्षणार्थी को देना होगा एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जावेगा। उन्होने जिले के उद्योगपतियों, वाहन शोरूम संचालक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया है कि पोर्टल पर अपनी जरूरत के अनुसार वेकेन्सी का डाटा अपलोड करें। इस योजना के माध्यम से अपने उद्योग एवं प्रतिष्ठान को और उन्नत करने के अवसर का लाभ उठावें। पोर्टल पर डाटा अपलोड करने मे यदि कोई समस्या हो तो मदद के लिए 9329192910, 9926534319 पर जानकारी प्राप्त कर सकते है।