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हरदा : शासकीय पट्टे की भूमि का नामांतरण कर पटवारी और तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर से अभिलेख दुरुस्त ! – पटवारी ने कलेक्टर को दी शिकायत !

हरदा : हंडिया के वर्ष 2008-2015 के तत्कालीन पटवारी अभिषेक मिश्रा ने एक लिखित शिकायत कर कलेक्टर  से कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत में जामली दमामी ग्राम में शासकीय पत्ते की भूमि का नामांतरण होने की जानकारी का उल्लेख कर मिश्रा ने नामांतरण पंजी में पटवारी व तहसीलदार के जाली दस्तखत कर कूट रचना कर दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया है।

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पटवारी अभिषेक मिश्रा ने जिन खातेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर किए जाने की शिकायत करने का उल्लेख करते हुए  जांच  एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है।

क्या है शिकायत –

सेवा में,

श्रीमान कलेक्टर महोदय जी

विषय :-

जिला हरदा

प.ह.नं. 07 ग्राम जामलीदमामी, तहसील हंडिया, जिला हरदा की नामांतरण पंजी में पटवारी एवं तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अभिलेख दुरूस्ती कर अनुचित लाभ पहुँचाने की जांच बाबत् ।

महोदय जी.

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं प्रार्थी अभिषेक मिश्रा पटवारी पद पर वर्तमान में तहसील हरदा के प0ह0नं0 02 सोनखेड़ी में पदस्थ हूँ। यह कि श्रीमान मैं वर्ष अगस्त 2008 से जुलाई 2015 तक तहसील हंडिया के प.ह.नं. 07, 08, रा०नि०मं० इंडिया में पदस्थ था। विगत दिवसों में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम जामलीदमामी में शासकीय पट्टे की भूमि का नामांतरण कर दिया गया है। जिसके संबंध में मेरे द्वारा संसोधन पंजी का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि, संशोधन पंजी में सं. क्र. 12 से 15 तक 104 संशोधन दर्ज मिले जिसमें मेरे एवं तहसीलदार महोदय के जाली हस्ताक्षर पाये गये तथा अभिलेख दुरूस्त किया गया।

श्रीमान जी संशोधन पंजी के कार्यवाही विवरण में रा.प्र.क्र. 43, 44, 45 अ-6 समद में वर्ष 2009-10 में दर्ज एवं आदेश दिनांक 27.09.2010 दर्ज पाये गये एवं प्रकरण क्र. 40 अ-6 वर्ष 2009-10 आदेश दिनांक 29.07.2010 दर्ज पाया गया तथा कॉलम नंबर 07 में प्रमाणिकरण अधिकारी के द्वारा दिनांक 22.05.2013 को चारो संसोधन को प्रमाणित किया गया था, तथा चारों संसोधनों का दर्ज दिनांक 19.04.2013 है। संसोधन पंजी की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

श्रीमान जी उक्त चारो संसोधनों में से सं.क्र. 12 का दिनांक 11.06.2022. सं. क्र. 13 का दिनांक 14.09.2022, सं.क्र. 14 का दिनांक 21.09.2022 एवं सं.क्र. 15 का दिनांक 14.09.2022 को अभिलेख दुरूस्त किया गया। श्रीमान जी अभिलेख दुरूस्ती के समय 02 लॉगिन आई.डी. का प्रयोग किया गया, जिसमें एक श्री दीपक राजपूत पटवारी, तहसील हंडिया एवं दूसरी श्री कपिल प्रधान पटवारी, तहसील हंडिया के है। प्रभार सूची अवलोकन हेतु आवेदन के साथ संलग्न है।

श्रीमान जी चूंकि संसोधन पंजी के अवलोकन में पाया गया कि रा. प्र.वर्ष 2009-10 में तैयार कर आदेशित किये गये तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 में संसोधन पंजी में दर्ज कर प्रमाणित कराये गये तथा अभिलेख अद्यतन वर्ष 2022-23 में किया गया। जो कि संदेहास्पद है। अतः इसकी नियमानुसार जांच की जाये तथा संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये, क्योकि पटवारी एवं तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर कर अभिलेख तैयार कर खातेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

श्रीमान जी आवेदन पत्र के साथ भूमि की जानकारी जिसमें वर्ष 2021-22 की स्थिति तथा दुरूस्ती पश्चात् वर्ष 2022-23 की स्थिति, दोनो वर्षो के खसरा अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। साथ ही वेब जी.आई.एस. मोड्यूल में अभिलेख अद्यतन की जानकारी एवं आर.सी.एम.एस. मोड्यूल में प्रकरण की जानकारी का प्रपत्र तैयार कर श्रीमान की ओर अवलोकन हेतु प्रस्तुत है। श्रीमान जी वेब जी.आई.एस. सर्वर से उक्त आवेदन क्रमांकों को दर्ज करने में प्रयोग किया गया लॉगिन आई.डी. एवं सिस्टम की जानकारी हेतु पत्राचार करने की कृपा करें।

श्रीमान जी जिस संसोधन पंजी में उक्त कार्य को किया गया वह पंजी मेरे द्वारा 31.05.2014 श्रीमान कानूनगों महोदय तहसील हरदा के पास जमा करा दिया गया था। जिसमें संसोधन दिनांक 08.06.2008 से 04.04.2013 तक संसोधन दर्ज थे। उक्त चारो संसोधन दिनांक 19.04.2013 को दर्ज किये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पंजी को रिकार्ड रूम से निकालकर जाली दस्तावेज तैयार किये गये। अभिलेख संधारण पंजी की छायाप्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

श्रीमान जी उक्त अभिलेख दुरूस्ती के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 06.06.2023 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय हरदा को आवेदन पत्र जांच हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है तथा श्रीमान द्वारा जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। चूंकि इससे संबंधित व्यक्ति प्रभावशाली है तथा मेरे आवेदन पत्र देने के पश्चात् उक्त आवेदन को वापस लेने के संबंध में मुझसे बार-बार संपर्क कर रहे है। चूंकि इन प्रकरणों में अत्यधिक मात्रा में वित्तीय लेन देन हुआ है। जिसके कारण मुझे एवं मेरे परिवार के सदस्यों के साथ अनहोनी होने का अंदेशा है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण में नियमानुसार जांच कराकर संबंधितों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

अभिषेक मिश्रा पटवारी

तहसील हरदा, जिला हरदा

 

क्या कहना है कलेक्टर का –
मकड़ाई एक्सप्रेस ने इस शिकायती आवेदन जांच के संबध में जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग से चर्चा की तो उन्होंने कहा की जांच प्रचलित है।