लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर श्री गर्ग ने की कार्यवाही
मकड़ाई समाचार हरदा। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अतंर्गत नागरिकों के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने के मामले में कलेक्टर ऋषि गर्ग ने अर्थदण्ड की कार्यवाही की है। उन्होने बताया कि कुल 2 आवेदकों को समय पर सेवाएं न देने के कारण कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया है। शास्ति अर्थात अर्थदण्ड की राशि लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के धारा 7(3) के अनुक्रम में सम्बधित आवेदक को प्रतिकर के रूप में भुगतान की जावेगी।
कलेक्टर श्री गर्ग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद खिरकिया श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव पर प्रतिदिवस राशि 250 रूपये प्रति आवेदन के मान से 2 आवेदनों में तीन-तीन दिन के लिये देरी होने पर कुल 1500 रूपये अर्थदण्ड लगाया है। यह यह कार्यवाही आवेदक को जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने में हुई देरी पर की गई है।