हरदा : मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 के तहत प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया जाता है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने हरदा जिले में मत्स्याखेट पर 16 जून से आगामी 15 अगस्त तक के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मत्स्याखेट अथवा मत्स्य परिवहन अथवा मत्स्य के क्रय विक्रय करने पर एक वर्ष का कारावास या अधिकतम 5 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।
ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 22 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे
प्रेमी की मौत के बाद उसके दोस्त ने प्रेमिका का किया शोषण! फोटो को एडिट कर वायरल करने की धमकी देकर कि...
हरदा: न्यायालय परिसर में न्यायाधीश, अधिवक्ताओं व कर्मचारियों ने किया योग
हरदा जिले में “संविधान संवाद यात्रा” का आयोजन 22 से 25 जून तक
जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर ग्राम सुखरास में PWD विभाग ने एक किलोमीटर सड़क नहीं बनाई ! बारिश क...
हरदा जिला मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम हुआ सम्पन्न!
मूंग पंजीयन: आसमान से गिरे खजूर में अटके गिरदावरी नहीं होने से अटका मूंग पंजीयन!
गुर्जर समाज ने महापौर को सौंपा ज्ञापन,भगवान देव नारायण और माता फ्ना धाय के नाम पर चौराहों का नामकरण ...
भगवान की हुई प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का हुआ लोकार्पण, धूमधाम से वेदी पर विराजमान हुए भगवान पारसनाथ जी
सिवनीमालवा: SDM से न्यायालय ने अवमानना के लिए मांगा स्पष्टीकरण ! एसडीएम सरोज परिहार पर न्यायालय के अ...

चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |