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हरित पटाखों के अलावा अन्य सभी पटाखों की बिक्री दिल्ली-NCR में प्रतिबंधित: SC

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका है, उन्हें इस त्योहारी मौसम में देश के अन्य भागों में बेचा जा सकता है।
पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि सामुदायिक रूप से पटाखे फोडऩे के संबंध में उसका निर्देश पूरे देश में दो घंटे के लिए लागू होगा। न्यायालय ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों (ऑनलाइन) के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू है।