मकड़ाई समाचार जबलपुर। हाई कोर्ट ने कटनी की ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की एकलपीठ ने जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी व निर्वाचन अधिकारी ढीमरखेड़ा को निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव के रिजल्ट घोषित करने से पहले सरपंच के आवेदन पर कार्रवाई करें।
ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत खाम्हा के जितेन्द्र सिंह ने याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने मतगणना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर पुनर्मतगणना की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके गौतम ने बताया कि जितेन्द्र 39 वोट से पराजित हुआ था। चुनाव में कुल 149 वोट रिजेक्ट हुए थे। उन्होंने दलील दी कि पंचायत निर्वाचन नियम की धारा 77 (दो) व 80 (एक) में निर्वाचन अधिकारी को पुनर्मतगणना कराने का अधिकार है। शासन की ओर से बताया गया कि यदि कोई अभ्यावेदन लंबित है तो उसका नियमानुसार पटाक्षेप किया जाएगा।