ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 29 जुलाई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे हंडिया : धार्मिक नगरी में श्री रिद्धनाथ महादेव का नगर भ्रमण उज्जैन : साल में सिर्फ एक बार ही नागपंचमी पर खुलता है नागचंद्रेश्वर मंदिर 10 दिनों से चल रहे आस्था और सेवा के महासंगम: नाग पंचमी पर्व पर शयन आरती के उपरांत नागद्वारी मेले का ... ऑपरेशन सिंदूर' बस रुका है, पाक ने छेड़ा तो फिर होगा: राजनाथ अब कोई भी आतंकी कहीं भी सुरक्षित नहीं: केशव मौर्य थाईलैंड-कंबोडिया जंग पर ब्रेकः मध्यरात्रि से संघर्षविराम भारत-रूस के विस्फोटक सौदे से भड़के अमेरिका व नाटो इजरायल ने फिर दी खामेनेई को हत्या की धमकी विमान हादसे में भारत बना संकटमोचक, शुक्रिया: यूनुस

हरदा श्रम विभाग के पत्र से फैला भ्रम!  कलेक्टर ने कहा मुझे लिखा श्रम विभाग का पत्र  त्रुटिपूर्ण ,  राशि दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है !

हरदा । श्रम विभाग के द्वारा  कलेक्टर को सूचित पत्र में श्रम विभाग की टंकण त्रुटि ने  हरदा बारूद फेक्ट्री के 32 पीड़ित कर्मचारियों  को भ्रमित कर दिया ।

विभाग के पत्र में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, 1923 के तहत कुल 32 कारखाना श्रमिको को श्रम न्यायालय, नर्मदापुरम में अधिनियम की धारा 10 के तहत कुल क्षतिपूर्ति दावा राशी रु 1.76 करोड़ के अभियोजन दायर में विधिक सहायता प्रदाय की गई, का उल्लेख किया गया है।

श्रम विभाग के अधिकारी  महेंद्र चौहान ने कहा कि अभी इसमे समय लगेगा ।  मकड़ाई एक्सप्रेस ने जब श्रम अधिकारी से  पूछा कि दावे में पेश राशि 5-5 लाख पीडितजन को मिलेगी या राशि कम मिलेगी । तो वे कोई जवाब न दे पाए।

इधर , धरना स्थल पे अधिवक्ता अवनी बंसल  के साथ  श्रम विभाग की सूची में उल्लेखित पीडितजन ने खुद को उक्त राशि से वंचित होना बताया है।

इधर कलेक्टर हरदा ने मकड़ाई एक्सप्रेस से  कहा कि श्रम विभाग द्वारा मुझे लिखे पत्र में गलत लिखे जाने से  राशि दिए जाने संबंधी भ्रम फैल रहा है। जबकि अभी प्रक्रिया चल रही है।

क्या है श्रम विभाग का पत्र – 

- Install Android App -

दि:27.02.2024 

प्रति, 

कलेक्टर, जिला हरदा 

विषय: हरदा जिले में फटाका फैक्ट्री में दि 06.02.2024 में हुए ब्लास्ट होने के पश्चात श्रम विभाग द्वारा की गई कार्यवाही । 

उपरोक्त विषयान्तर्गत हरदा जिले में बैरागढ़ स्थित फटाका फैक्ट्री ब्लास्ट में दि 06.02.2024 घायल मजदूरो / फैक्ट्री कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही :- 

 

1) वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, 1923 के तहत कुल 32 कारखाना श्रमिको को श्रम न्यायालय, नर्मदापुरम में अधिनियम की धारा 10 के तहत कुल क्षतिपूर्ति दावा राशी रु 1.76 करोड़ के अभियोजन दायर में विधिक सहायता प्रदाय की गई।  जिनका विवरण निम्नानुसार है:

 

क्या कहना है कलेक्टर का – 

उक्त पत्र में गलत लिखा है। वो पत्र मुझे लिखा गया है।

सभी 32  कारखाना श्रमिको पीड़ितो को पांच पांच लाख की राशि दी जाना है। जिसकी प्रकिया चल रही है। कुछ पीड़ितो को अन्य मद से राशि दी गई है। जिनके खाते में राशि आई हुई है। 

– आदित्य सिंह कलेक्टर हरदा