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मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में शहर की अमन शांति के लिए जिले में धारा 144 लागू

खरगोन । पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञात हो कि जिले में छोटी छोटी घटनाओं पर तनाव की स्थिति निर्मित होना तथा धार्मिक त्यौहारों एवं अन्य अवसरों पर विभिन्न संगठनों के आयोजकों द्वारा बिना अनुमति के मार्गों पर रैली, अखाडे, जुलूस, तकरीर शोभायात्रा सहित अन्य धरना प्रदर्शन कर आम जनता और यातायात का अवरूद्ध कर दिया जाता है। सोशल मीडिया में असामाजिक तत्वों के समूह द्वारा संघर्ष वैमनस्यता व आपत्तिजनक संदेश चित्र, वीडियो प्रसारित कर सद्भाव बिगाड़ने का कार्य करते हैं। अपर कलेक्टर श्री बघेल ने जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जूलुस, रैली का बिना अनुमति के आयोजन नहीं करेगा।

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जिले की राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे, लाठी, डंडा, भाला पत्थर, धारदार हथियार-शस्त्र, चाकू एवं अग्नेय शस्त्र को लेकर चले तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किए हैं। विवाह-समारोह, बारात, शव यात्रा पर यह आदेश प्रभावीशल नहीं रहेगा। बिना सक्षम पुर्वानुमति के जूलुस, आमसभा, धरना, घैराव आदि किसी भी प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक आयोजन व प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट डालना, लाईक करना या फारवर्ड करना जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष, वर्ग या सम्प्रदाय की भावना आहत होती हो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

वहीं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का बिना सक्षम अनुमति के उपयोग नहीं किया जाएंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के शब्दों, प्रचार साधनों, वक्तव्यों, लेखा आदि के माध्यम से कोई भी ऐसी बात कहना, लिखना या प्रदर्शित करना जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष, वर्ग या सम्प्रदाय की भावना आहत हो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।