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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव की समाप्ति के विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अनिल उपाध्याय मकड़ाई समाचार खातेगांव। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में आसरा देवास में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव की समाप्ति का विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास से जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मध्य शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग भेद प्रतिषेध किया गया है एवं संविधान के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए स्त्री एवं पुरूष को प्रावधानित किया गया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।

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शिविर में शपथ दिलाई कि जिस प्रकार टीकों के माध्यम से स्मॉल पॉक्स, पोलियो एवं माता शिशु टिटनेश बीमारी का अंत किया गया है। उसी प्रकार दिसम्बर 2023 तक नौ माह से पांच वर्ष तक के बालक, बालिका को एम.आर. के टीके देकर दो जानलेवा बीमारियों मीजल्स एवं रूबेला से भारत वर्ष को मुक्ति दिलाएंगे। यही हमारा पक्का वादा है साथ ही देशवासियों से सच्चा वादा है हम संकल्पित है।

शिविर संस्था आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिति इंदौर और यूएसएआईडी के सहयोग से आयोजित किया गया। जिसमें जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल, वरिष्ठ लिपिक हरिकिशोर शर्मा, शैलेष श्रीवास्तव, सुश्री रूचि खरे के साथ कलस्टर, को-आर्डिनेटर भी उपस्थित रहे।