Income Tax Return Filing : YouTube, Instagram से कर रहे हैं कमाई तो लगेगा टैक्स, सरकार ने जारी किया नियम
Income Tax Return Filing : कमाई के कई सारे साधन आज के वक्त में मौजूद हैं. इन्हीं में कमाई के साधन के तौर पर सोशल मीडिया भी देखा जाता है. सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए लोग आज के वक्त में हर महीने लाखों रुपये की कमाई भी कर रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन पर कितना टैक्स लगता है.
Income Tax Return Filing
इंटरनेट ने व्यक्तियों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर) और अन्य पर कंटेट बनाना और उससे कमाई करना संभव बना दिया है. सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोग लाखों में हर महीने की आमदनी भी कमा रहे हैं. हालांकि अधिकांश सोशल मीडिया साइट्स विदेश में स्थित हैं तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन वेबसाइट से पैसा कमाने वाले व्यक्ति पर भारत में टैक्स कैसे लगेगा? आइए जानते हैं इसके बारे में.
इनकम टैक्स
एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स से अर्जित इनकम पर भी टैक्स लगाया जाएगा. इसके लिए सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न में प्रावधान भी किया गया है. अगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स से आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से पूर्णकालिक आधार पर कटेंट निर्माण में लगा हुआ है और सोशल मीडिया से कमाई गई इनकम ही उसका प्राथमिक स्रोत है तो इसे व्यवसाय या पेशे से लाभ के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा.
इनकम के दूसरे सोर्स
वहीं दूसरी तरफ अगर शख्स इनसे आकस्मिक रूप से कमाई कर रहा है और यह उसकी अन्य आय की तुलना में पर्याप्त राशि नहीं है, तो इसे Other Source of Income के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और फिर इस पर टैक्स लगाया जाता है. एक्टिविटी के स्तर के साथ-साथ इनकम की मात्रा यह तय करने के लिए प्रासंगिक होगी कि सोशल मीडिया से होनी वाली कितनी इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा.
टैक्स
अगर एक्टिविटी का स्तर अनियमित है और एक ट्वीट से उत्पन्न कमाई “एकबारगी स्थिति” है, तो यह तर्क दे सकते हैं कि इनकम को अन्य स्रोतों से आय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए. इस वर्गीकरण को निर्धारित करने के मानदंड प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित होंगे.
इनकम टैक्स स्लैब
हालांकि सोशल मीडिया वेबसाइट से होने वाली इनकम के लिए कोई विशेष आयकर स्लैब नहीं है. सभी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त सूचित किया जाना है और सरकार की ओर से जो टैक्स स्लैब बताए गए हैं, उन्हीं के मुताबिक इस इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा. पुराने टैक्स स्लैब से अगर कोई आईटीआर दाखिल करता है तो 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता. वहीं नए टैक्स स्लैब से अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो 3 लाख रुपये सालाना की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता है.