jhankar
ब्रेकिंग
ग्राम चौतलाए खड़ी फसल में आग, कई एकड़ फसल जलकर खाक हरदा : शासकीय शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा हरदा : जल स्रोतों के संरक्षण के लिये 19 मार्च से प्रारम्भ होगा जल गंगा संवर्धन अभियान उनकी बात - नियम विरूद्ध डीजे बजाने वालों की शिकायत करें हरदा: श्रीमती रेवा धर्मेंद्र पटेल अध्यक्ष जनपद पंचायत हरदा के द्वारा किसानों के हित में की बड़ी घोषण... शिवपुर पुलिस की बड़ी सफलता चोरी के मामले में आरोपी मोनू पारधी गिरफ्तार, लाखों का माल बरामद आरोपी गिर... Harda : हरदा जिले के दो सरकारी स्कूलों में शुरू होगा कृषि संकाय, शासन ने दी स्वीकृति Mp news : प्रधानमंत्री 13 मार्च को किसानों के खाते में अंतरित करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त कमर्शियल सिलेंडर बंद, इंदौर में लकड़ी और कंडों से बनेगा शादी का खाना मैहर में दौड़ती स्लीपर बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर-कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान

Harda news: श्रीराम फायनेस कंपनी से वाहन लोन लिया,नही चुकाने पर कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई, एक माह में राशि जमा करने के आदेश

हरदा। फायनेंस कंपनी से वाहन के नाम से लोन लेना और लोन नही चुकाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। व्यक्ति को लोन नही चुकाने पर दिए गए चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 6 माह की सजा और लोन की बकाया राशि एक माह के अंदर कंपनी को जमा करने के आदेश दिए है। उक्त प्रकरण की पैरवी फायनेस कंपनी की ओर से अधिवक्ता अनिल जाट के द्वारा की गई। हम आपको बता दे की अधिवक्ता अनिल जाट के द्वारा लगातार गरीब शोषित वर्ग आदिवासीयो की आवाज भी लगातार उठाई जाती  है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी लगातार क्षेत्र की समस्याओं को वो रखते है।

- Install Android App -

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से जगदीश पूरी वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे मे आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाया ।
अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था,।

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अनुप गौर के द्वारा बताया की श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि हरदा शाखा से जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमाक 03 खेडीपुरा हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन कि राशि जगदीश पुरी के द्वारा श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को नही लोटायी और जगदीश पुरी के द्वारा 490000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था, ।
इसके बाद श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी शाखा हरदा के शाखा प्रंबधक श्री कन्हैया पटेल के द्वारा अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और से लगाये गये इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्री विनित साकेत जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाय है । साथ हि आरोपी को 670075 रू कि राशि श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को चुकाने के लिये एक माह का समय दिया गया है ।