PF Account : अगर आप किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास पीएफ खाता होना जरूरी है। यह कर्मचारियों के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में कार्य करता है। यह खाता EPFO द्वारा संचालित होता है.
PF Account
जैसा कि आप जानते हैं कि आपके वेतन का 12 प्रतिशत आपके पीएफ खाते में जमा होता है और नियोक्ता भी आपके पीएफ खाते में इतनी ही राशि जमा करता है। हालाँकि, कभी-कभी हमें अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की आवश्यकता होती है।
तो आज इस आर्टिकल की मदद से हम जानेंगे कि फॉर्म 15G क्या है और पीएफ खाते से पैसे निकालने पर टीडीएस बचाने के लिए यह फॉर्म कितना महत्वपूर्ण है।
50,000 रुपये से ऊपर टीडीएस काटा जाता है
पीएफ के नियमों के मुताबिक आप अपने पीएफ बैलेंस से पैसा निकाल सकते हैं, हालांकि अगर आप एक साल में 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालते हैं तो सरकार उस रकम पर इनकम टैक्स की धारा 192ए के तहत टीडीएस काट लेती है. हालाँकि, यदि आपका वेतन कर योग्य नहीं है तो आप फॉर्म 15G भरकर अपने पीएफ खाते से पैसे पर टीडीएस काटना बंद कर सकते हैं।
जानिए क्या है फॉर्म 15G
ईपीएफ, आरडी या एफडी से जमा ब्याज पर टीडीएस बचाने के लिए लोग फॉर्म 15जी या ईपीएफ फॉर्म 15जी जमा करते हैं। 15जी फॉर्म 60 साल से कम उम्र के लोग और हिंदू अविभाजित परिवार के लोग भर सकते हैं। जबकि 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के पास फॉर्म 15H होता है. आइए फॉर्म 15जी और फॉर्म 15एच के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 15G जरूरी है
अगर आप अपने पीएफ से 50 हजार रुपये से ज्यादा निकालते हैं और आप उस राशन पर टीडीएस नहीं देना चाहते हैं और फॉर्म 15जी भरना बहुत जरूरी है, हालांकि, यह तभी किया जा सकता है जब आपकी आय कर योग्य न हो और आपका काम शेड्यूल हो। 5. वर्षों से कम है.
इन बातों का रखें ख्याल
यदि आप केवल अपना पैन कार्ड जमा करते हैं और फॉर्म 15जी जमा नहीं करते हैं, तो 10 रुपये का टीएस काटा जाता है। अगर आप अपना पैन कार्ड और फॉर्म 15G जमा नहीं करते हैं तो 30 प्रतिशत का टीडीएस काटा जाता है। वहीं अगर आप फॉर्म 15G जमा करते हैं तो TDA नहीं काटा जाता है. अगर आप फॉर्म 15जी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।