हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर चार आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार आरोपी योगेश भाटी पिता जमुनादास भाटी निवासी ग्राम सोडलपुर थाना टिमरनी को 3 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है जबकि हुकुम सिंह कटारे पिता सुखलाल कटारे निवासी ग्राम पिपल्याकला थाना टिमरनी, राकेश उर्फ चोटी पिता जयनारायण विश्नोई निवासी ग्राम खमलाय थाना छीपाबड़ तथा लालू उर्फ विक्की चौहान पिता पृथ्वीराज चौहान निवासी फोकटपुरा मोहल्ला ग्राम सोडलपुर थाना टिमरनी को 6 माह के लिये जिला बदर किया गया है। इस अवधि में आरोपीगण हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास , खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 17 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
